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मुरैना में आज फैसले का दिन, हत्या के दोषी 2 दबंगों को उम्रकैद की सजा, छात्रवृत्ति घोटाले में भी आया फैसला

अंबाह न्यायालय ने तीन मामले में सुनाया फैसला है, जिसमें हत्या करने वाले दो आरोपियों को आजीवन कारावास, हत्या के प्रयास में एक आरोपी को 10 साल की जेल और छात्रवृत्ति घोटाले के दोषी को 10 साल की सजा सुनाई है.

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Published : Mar 15, 2023, 5:57 PM IST

Morena News
अंबाह न्यायालय ने तीन मामले में सुनाया फैसला

मुरैना।अंबाह न्यायालय ने बुधवार को 3 केसों पर फैसला सुनाया. इसमें से एक केस में ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को विशेष न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं दूसरे केस में अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के दोषी को 10 साल की जेल और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा तीसरा केस जो छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा है के मामले में एक आरोपी को 10 साल का कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया है. इसी मामले में पहाड़गढ़ थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई का पत्र भेजा गया है.

2014 के मामले में आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजाः मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 29 अप्रैल 2014 को फरियादी मीराबाई सखवार और उसका पति नरेंद्र सिंह सखवार खाना खाकर अपने घर में सो रहे थे. उसी रात 9:30 बजे करीब अम्बाह थाना क्षेत्र के देवहंस का पुरा गांव निवासी 40 वर्षीय आरोपी विजय सिंह तोमर, मानसिंह और 48 वर्षीय विजय सिंह सखवार बंदूक लेकर नरेंद्र सखवार के में दाखिल हुए. आरोपियों ने नरेंद्र से देवसिंह वाले मामले में बयान देने से मना करने की बात की. इसी बात पर विवाद हो गया और विजय सिंह तोमर ने नरेंद्र सखवार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस मामले में अंबाह थाना पुलिस ने FIR दर्ज की और मामला अंबाह न्यायालय में पहुंचा. अभियोजन के मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 3 हजार 500 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है.

1995-96 के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में आरोपी भेजा जेलः वहीं वर्ष 1995-96 के छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में भगवती माध्यमिक स्कूल लहर्रा के प्राचार्य श्रीनिवास शर्मा को मुरैना जिला न्यायालय ने 10 साल की जेल और 40 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडवोकेट इंद्रसिंह गुर्जर ने बताया कि तत्कालीन कलेक्टर राधेश्याम जुलानियां ने छात्रवृत्ति घोटाले के मामले में भगवती मावि लहर्रा के प्राचार्य श्रीनिवास शर्मा, व्याख्याता श्यामसुंदर सिंह, संस्था अध्यक्ष रामगोपाल, सचिव रामस्वरूप, तत्कालीन बीईओ जेएस तोमर, मंडल संयोजक एनके नगाइच के खिलाफ पहाड़गढ़ में FIR दर्ज कराई थी. इसी मामले की सुनवाई करते हुए जिला न्यायालय ने आरोपी श्रीनिवास शर्मा को 10 साल की जेल और 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. वहीं शेष आरोपियों को दोषमुक्त किया गया.

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2014 के चाकूबाजी मामले में दोषी को 10 साल की जेलः19 सितंबर 2014 को पोरसा कस्बे में स्थित प्रहृलाद बाग के पास विनोद सिंह नामक युवक पर चाकू से जानलेवा हमला किया था. इस मामले में कोर्ट ने दोषी बंटी उर्फ अजीत सखवार निवासी गनपत का पुरा को अंबाह न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 साल की जेल और 5 हजार के जुर्माने से दंडित किया है. एजीपी रामसेवक मिश्रा ने बताया कि इस मामले में 5 लोगों के खिलाफ पोरसा थाने में हत्या के प्रयास की FIR दर्ज हुई थी, जिनमें से एक को सजा हुई, शेष आरोपियों को न्यायलय द्वारा दोषमुक्त किया गया.

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