मुरैना।अंबाह न्यायालय ने बुधवार को 3 केसों पर फैसला सुनाया. इसमें से एक केस में ग्रामीण की गोली मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को विशेष न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई. वहीं दूसरे केस में अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्या के प्रयास के दोषी को 10 साल की जेल और 5 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. इसके अलावा तीसरा केस जो छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा है के मामले में एक आरोपी को 10 साल का कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने से दण्डित किया गया है. इसी मामले में पहाड़गढ़ थाना प्रभारी के खिलाफ भी कार्रवाई का पत्र भेजा गया है.
2014 के मामले में आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजाः मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) रश्मि अग्रवाल ने बताया कि 29 अप्रैल 2014 को फरियादी मीराबाई सखवार और उसका पति नरेंद्र सिंह सखवार खाना खाकर अपने घर में सो रहे थे. उसी रात 9:30 बजे करीब अम्बाह थाना क्षेत्र के देवहंस का पुरा गांव निवासी 40 वर्षीय आरोपी विजय सिंह तोमर, मानसिंह और 48 वर्षीय विजय सिंह सखवार बंदूक लेकर नरेंद्र सखवार के में दाखिल हुए. आरोपियों ने नरेंद्र से देवसिंह वाले मामले में बयान देने से मना करने की बात की. इसी बात पर विवाद हो गया और विजय सिंह तोमर ने नरेंद्र सखवार को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. इस मामले में अंबाह थाना पुलिस ने FIR दर्ज की और मामला अंबाह न्यायालय में पहुंचा. अभियोजन के मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होकर न्यायालय ने दोनों आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 3 हजार 500 रुपये जुर्माने से भी दंडित किया गया है.