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नाबालिग को बिहार से बेचने वाली मौसी और खरीदने वाला आरोपी सलाखों के पीछे

शादी करने लिए बिहार से खरीदकर लाई नाबालिग के मामले में पुलिस ने आरोपियों को अम्बाह न्यायालय में पेश किया था. जहां से इंदु प्रजापति को जेल भेजा गया है. वहीं मुख्य आरोपी भोला जैन को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है.

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Published : Feb 7, 2021, 9:03 AM IST

Accused Bhola Jain
आरोपी भोला जैन

मुरैना। बिहार के सहरसा से शादी के लिए खरीदकर लाई गई नाबालिग के मामले में शनिवार को आरोपियों को अम्बाह न्यायालय में पेश किया गया था. जहां से न्यायालय ने इंदु प्रजापति को जेल भेज दिया है. वहीं मुख्य आरोपी भोला जैन को न्यायालय ने 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. अम्बाह थाना क्षेत्र के बाजार में रहने वाले भोला जैन ने बिहार के सहरसा से 16 वर्षीय नाबालिग को एक लाख रुपए में खरीदकर उससे शादी की और कई दिनों तक दुष्कर्म किया. जिसके बाद 30 जनवरी को चाइल्ड हेल्प लाइन और महिला बाल विकास विभाग की मदद से बच्ची को आरोपी भोला जैन के चुंगल से मुक्त कराया गया था.

अम्बाह पुलिस

इस मामले में अम्बाह थाना पुलिस ने आरोपी भोला जैन,भोला जैन की मां और नाबालिक का सौदा करने वाली उसकी मौसी इंदू प्रजापति के खिलाफ पास्को एक्ट, दुष्कर्म, दुष्कर्म में मदद करने और घर में बंधक बनाकर शारीरिक शोषण करने की धाराओं में मामला दर्ज किया गया था. उसके बाद से आरोपी भोला जैन और इंदु प्रजापति फरार हो गए थे. तीन दिन बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अम्बाह न्यायालय में पेश किया था.

पढ़ें :बिहार से शादी रचाने के लिए एक लाख में खरीदी गई नाबालिग ने दर्ज कराया दुष्कर्म का मामला

ये है पूरा मामला

पिछले दिनों बिहार के सहरसा से शादी के लिए खरीदकर लाई गई नाबालिग बच्ची को आरोपियों के चुंगल से मुक्त कराया गया था. उसके बाद बच्ची को मुरैना के वन स्टॉप सेंटर पर रखा गया. 4 फरवरी को नाबालिक बच्ची मुरैना के अम्बाह थाने में पहुंचकर तीन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. बच्ची ने पुलिस को बताया था कि 15 दिन पहले उसकी मौसी इंदू प्रजापति भोला जैन को लेकर घर पहुंची थी. इंदू प्रजापति और भोला जैन ने ईंट भट्टा पर मजदूरी करने वाले उसके पिता को एक लाख रुपए दिए और आरोपी भोला जैन ने गांव के घर में ही शादी रचा ली. उसके बाद भोला जैन उसे अपने घर मुरैना के अम्बाह ले आया. जहां 12 दिन तक उसके साथ दुष्कर्म किया. नाबालिग ने बताया कि उसने जबरन शारीरिक संबंध बनाने की बात पहले भोला जैन की मां और अपनी मौसी इंदु को बताई. लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी. जिसपर से अम्बाह थाना पुलिस ने इंदू प्रजापति, भोला जैन और भोला जैन की मां के खिलाफ पास्को एक्ट दुष्कर्म, दुष्कर्म में मदद करने और घर में बंधक बनाकर शारीरिक शोषण करने की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था. मामला दर्ज होने के बाद मुख्य आरोपी भोला जैन और सहयोगी इंदु प्रजापति फरार हो गए थे. जिसके बाद पुलिस ने दबिश देकर भोला जैन और इंदु को गिरफ्तार कर लिया.

मुख्य आरोपी 3 दिन की पुलिस रिमांड पर
अम्बाह थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए गए आरोपी भोला जैन और उसकी सहयोगी इंदु प्रजापति को शनिवार को अम्बाह न्यायालय में पेश किया था. जहां से न्यायालय ने इंदु प्रजापति को सेंट्रल जेल भेजा हैं, तो वहीं पुलिस की मांग पर मुख्य आरोपी भोला जैन को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर अम्बाह थाना पुलिस को सौंप दिया है.

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