मुरैना।चंबल अंचल में रायफल के शौकीनों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. मुरैना कलेक्टर ने शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए जिले में धारा 144 लागू कर दी है(Morena harsh firing). इसके साथ ही शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों को बुलाकर एडीएम नरोत्तम भार्गव और एएसपी रायसिंह नरवरिया ने सख्त हिदायत दी है कि, यदि शादी-समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग का कोई मामला सामने आया तो संबंधित के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा. इसके अलावा सभी गार्डन संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि, सभी लोग अपने यहां सीसीटीवी जरूर लगवाएं.
हर्ष फायरिंग पर लगी रोक: जानकारी के अनुसार चंबल अंचल में शादी-समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में हर साल सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, इसलिए नवागत कलेक्टर अंकित अष्ठाना ने इसे गंभीरता से लिया है. कलेक्टर के निर्देश पर रविवार को शहर के सभी 130 मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक हुई. बैठक में एएसपी डॉ.रायसिंह नरवरिया, एडीएम नरोत्तम भार्गव, सीएसपी अतुल सिंह, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह जादौन, समेत स्टेशन रोड थाना के सब इंस्पेक्टर मुख्य रूप से मौजूद रहे.
मुरैना में धारा 144 लागू:बैठक के दौरान एडीएम ने गार्डन संचालकों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि, शादी-समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए. अगर कोई जबरन हर्ष फायरिंग करता है, तो इसकी जानकारी तत्काल पुलिस या जिला प्रशासन को दी जाए. जिले में हर्ष फायरिंग की घटनाओं को रोकने के लिए धारा 144 लागू किया गया है(Morena 144 section implement). अगर किसी भी गार्डन से हर्ष फायरिंग की घटना सामने आती है, तो संबंधित गार्डन संचालक के साथ वर-वधू पक्ष के माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा.