मुरैना।शहर के बहुचर्चित उपकार होटल गैंग रेप कांड के मामले में होटल मालिक सहित 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा मिली है. होटल मैनेजर को दोषमुक्त किया गया है. जिला न्यायालय में अष्टम सत्र न्यायाधीश एवं स्पेशल कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया. इस मामले में एक नाबालिग आरोपी की सुनवाई 18 जुलाई को होगी और एक नाबालिक को बाल न्यायालय से 3 वर्ष की अभिरक्षा पूर्व में हो चुकी है. फरियादी की ओर से मामले की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश दुबे एवं शासकीय एडवोकेट एजीपी राम भजन पाल द्वारा की गई.
ये है पूरा मामाल:मुरैना जिला न्यायालय के अधिवक्ता राकेश दुबे ने बताया कि 26 अगस्त 2019 को नाबालिग के दोस्त ने मिलने के लिए उसे महामाया मंदिर पर बुलाया. वहां दो लड़के उसे मिले. दोनों उसे ई-रिक्शा में बैठाकर सबसे पहले फाटक बाहर इलाके में एक रेस्टोरेंट में ले गए. जहां तलघर में एक किशोर ने दुष्कर्म किया. दूसरे दोस्त ने अश्लील वीडियो बनाकर किशोरी से दुष्कर्म किया. बाद में किशोरी के दोनों दोस्त उसे बाइक पर बैठाकर शहर के बेयरहॉउस रोड स्थित उपकार होटल ले गए, जहां चार आरोपियों ने किशोरी से दुष्कर्म किया. दुष्कर्म में होटल मालिक पीयूष जैन भी शामिल था. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी छात्रा को बेहोशी की हालत में सड़क किनारे फेककर भाग गए थे.