मुरैना।जिला मिडिया सेल प्रभारी रशिम अग्रवाल ने बताया कि "घटना मुरैना गांव में 19 जुलाई 2020 को घटित हुई थी, जहां अतरसिंह यादव की हत्या कर दी गई. उस मामले में शासन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजन अधिकारी इन्द्र सिंह गुर्जर ने बताया कि अतर सिंह यादव और देवेंद्र सिंह उर्फ बल्लू यादव में रुपयों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. इस विवाद में बल्लू यादव 19 जुलाई 2020 को अतर सिंह के घर से उसकी बुलट गाड़ी को उठाकर ले गया. इस मामले में अतर सिंह के बेटे देवेश ने थाने में केस दर्ज करवा दिया. 30 जुलाई 2020 की शाम जब अतर सिंह और उसका बेटा दीपेश जब घर के बाहर बैठे थे, तभी देवेंद्र यादव अपने साथी सत्यभान उर्फ हल्के यादव, बंटी उर्फ रविन्द्र, छोटू उर्फ मोटा के साथ वहां जा धमका और पिता-पुत्र को गालियां देने लगे.
उन्होंने बताया कि दीपेश ने गालियों पर आपत्ति जताई तो देवेंद्र यादव ने कमर से कट्टा निकालकर फायर कर दिया. कट्टे से निकली गोली अतर सिंह के सीने में लगी, जिससे इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई. पुलिस ने चारों आरोपितों पर हत्या का केस दर्ज किया. बाद में इस मामले में लेनदेन कर दोनों पक्षों में राजीनामा हो गया और कोर्ट में बयान भी बदले गए. पुलिस की जांच और मृतक द्वारा मौत से पहले दिए गए बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी देवेंद्र उर्फ बल्लू यादव को सजा सुनाई है.