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लार्वा मिलने पर 500 रुपये का देना होगा जुर्माना: मुरैना कलेक्टर - instructions regarding dengue disease in morena

मुरैना 'डेंगू निरोधक माह' के तहत कलेक्टर प्रियंका दास ने सभाकक्ष में अन्तर विभागीय कार्यशाला को संबोधित किया, जिसमें डेंगू और मलेरिया बीमारी को लेकर सजग रहने की बात कही गई है.

instructions regarding dengue and malaria disease
डेंगू और मलेरिया बीमारी को लेकर निर्देश जारी

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Published : Jul 16, 2020, 8:10 PM IST

मुरैना।जुलाई माह 2020 में नियंत्रण कार्यक्रम के तहत 'डेंगू निरोधक माह' के रुप में मनाया जा रहा है. इसके तहत कलेक्टर प्रियंका दास ने डेंगू और मलेरिया बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए हर व्यक्ति को सजग रहने के विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

कार्यशाला में कलेक्टर प्रियंका दास ने कहा,रोकथाम के लिए जरूरी है कि डेंगू और मलेरिया के लार्वा नहीं मिले. लोग प्रतिदिन कूलर और टूटे-फूटे बर्तनों से पानी साफ करें, जिससे मच्छर लार्वा नहीं छोड़ सकें. उन्होंने कहा, अगर स्वास्थ्य की टीम के मौके पर पहुंचने पर लार्वा पाया जाता है, तो 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस अवसर पर आयुक्त नगर निगम अमरसत्य गुप्ता, एसडीएम सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

कलेक्टर ने कहा, मलेरिया और अन्य बीमारियों की रोकथाम के लिए जन जागरुकता जरूरी है. इसके लिए नगर निगम 47 वार्डों के लिए 21 टीमें गठित कर साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दे. उन्होंने कहा, नगर निगम कर्मचारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की टीम घर-घर जाएगी. टीम द्वारा लार्वा सर्वे कर बुखार के मरीजों की जांच की जाएगी. डेंगू और मलेरिया की रोकथाम की जानकारी दी जाएगी और प्रतिदिन की रिपोर्ट टीम द्वारा प्रस्तुत की जाएगी.

कलेक्टर ने कहा एडिज मच्छर के नियंत्रण के लिए नगर निगम क्षेत्र में फॉगिंग करने के भी निर्देश दिए गए हैं. डेंगू का लार्वा यदि किसी क्षेत्र से निकलता है, तो वहां पर 150 घरों में पायरेथम का स्प्रे किया जाएगा. उस क्षेत्र में तब तक डेंगू निरोधक कार्रवाई की जाए, जब तक लार्वा रेट शून्य प्रतिशत नहीं हो जाए.

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