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पांच पंचायत सचिव और समन्वय अधिकारी तत्काल प्रभाव से निलंबित - तत्काल प्रभाव

सामुदायिक शौचालय की राशि आहरण नहीं करने के आरोप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने पांच पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया. वहीं पहाड़गढ़ जनपद पंचायत समन्वय अधिकारी को भी निलंबित किया गया है.

Five panchayat secretaries suspended
पांच पंचायत सचिव निलंबित

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Published : Feb 14, 2021, 12:03 AM IST

मुरैना। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत स्वीकृत सामुदायिक शौचालय की राशि आहरण नहीं करने के आरोप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोशन कुमार सिंह ने 5 पंचायत सचिवों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. वहीं पहाड़गढ़ जनपद पंचायत समन्वय अधिकारी को भी निलंबित किया गया है.

इनको किया गया निलंबित

पोरसा जनपद की ग्राम पंचायत रछेड़ के पंचायत सचिव रामरूप कुशवाह, ग्राम पंचायत धर्मगढ़ के पंचायत सचिव दामोदर शर्मा, अम्बाह जनपद की ग्राम पंचायत सांगोली के पंचायत सचिव केशव सिंह तोमर, जनपद पंचायत सबलगढ़ की ग्राम पंचायत जावरोल के पंचायत गणेश रावत और ग्राम पंचायत गुरेमा के पंचायत सचिव अमर सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इन पंचायतों सचिवों द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत लापरवाही बरतने एवं रूचि न लेने के आरोप में निलंबत किया गया है. निलंबन अवधि में इनका प्रभार ग्राम पंचायत के रोजगार सहायक को दिया गया है. शासन के नियमानुसार निलंबन अवधि में पंचायत सचिवों को जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता रहेगी.

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पंचायत समन्वयक अधिकारी भी निलंबित

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रोशन कुमार सिंह ने जनपद पंचायत पहाड़गढ़ के पंचायत समन्वयक अधिकारी को शासकीय कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. पंचायत समन्वयक अधिकारी इन्द्र सिंह नेवित चिकित्सीय अवकाश का आवेदन प्रस्तुत कर चले गये थे, चिकित्सीय प्रमाणपत्र का परीक्षण मेडीकल बोर्ड से कराने के लिये नेवित उपस्थित नहीं हुयेय उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में उदासीनता, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता दर्शाता है. मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के तहत कदाचरण की श्रेणी में आता है. इन सब आरोपों को मानते हुये पंचायत समन्वयक अधिकारी पहाड़गढ़ इन्द्र सिंह नेवित को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जनपद पंचायत मुरैना रहेगा.

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