मुरैना। पोरसा थाना क्षेत्र के मटियापुरा गांव में हर्ष फायरिंग में घायल सीआरपीएफ (केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल) के हवलदार धीर सिंह तोमर की मौत हो गई. उन्हें 20 अप्रैल की रात में गोली लग गई थी. ग्वालियर में उनका इलाज चल रहा था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतक अपनी भतीजी की शादी में आया हुआ था. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मृतक का अंतिम संस्कार पैतृक गांव मटियापुरा गांव में किया गया. वहीं पुलिस ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है.
हर्ष फायरिंग में CRPF जवान की मौत हर्ष फायरिंग में दुल्हन के चाचा की हुई मौत: जानकारी के अनुसार, मटियापुरा गांव में रहने वाले राजेन्द्र सिंह तोमर की बेटी की शादी 20 अप्रैल को थी. तोर तिलावली से बारात आई थी. मंगल परिणय से पहले राजेन्द्र सिंह के घर में मंडप के नीचे भात पहनाने की रस्म चल रही थी. उसी दौरान राजेन्द्र के छोटे भाई धीर सिंह तोमर (सीआरपीएफ) ने हर्ष फायर के लिए अपनी पिस्टल अपने भांजे को पकड़ा दी.
मिस हो गया था बुलेट: भांजा पिस्टल को खोलकर बुलेट को चेक कर रहा. तभी असावधानी के बीच फायर हो गया और पिस्टल से निकली गोली हवलदार धीर सिंह तोमर की कमर में दाईं साइड लग गई. गोली लगने से हवलदार का खून बहने लगा. उसे इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया गया जहां, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. पाेस्टमार्टम के बाद हवलदार धीर सिंह तोमर का शव ग्वालियर से मटियापुरा ले जाया गया. मटियापुरा आकर मृतक की अंत्येष्टि कराई गई.
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प्रशासन नहीं रोक पा रहा हर्ष फायरिंग: प्रशासन एवं पुलिस की तमाम हिदायतों के बाद भी हर्ष फायरिंग का सिलसिला नहीं थम रहा है और घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. जिला मुख्यालय हो अथवा तहसील में बड़ी संख्या में शादी समारोह आयोजित हो रहे हैं. वहां शान-ओ- शौकत के चलते जानबूझकर लाइसेंसी हथियार ले जा रहे हैं लोग और मदमस्त होकर हर्ष फायर कर अपने ही लोगों के लिए काल बन रहे हैं. प्रशासन एवं पुलिस को चाहिए कि वह शादी समारोह में शस्त्र लाइसेंस को पूरी तरह प्रतिबंध करें, ताकि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके.
पिस्टल मुरैना कलेक्ट्रेट में दर्ज नहीं: केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के हवलदार धीर सिंह तोमर की पिस्टल मुरैना कलेक्ट्रेट की आर्म्स शाखा में दर्ज नहीं है. इससे जाहिर है कि पिस्टल का लाइसेंस किसी अन्य स्टेट से बनवाया गया है. इस मामले में हवलदार की गलती रही कि उसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल चलाने के लिए अपने भांजे को दे दी. जो आर्म्स एक्ट के तहत अपराध की श्रेणी में आता है.
हर्ष फायर करना कानूनन अपराध:एएसपी राय सिंह नरवरिया का कहना है कि हर्ष फायर करना कानूनन अपराध है. सबको पता है उसके बावजूद भी लोग हर्ष फायर करते हैं. हर्ष फायर बंद कराने के लिए सामाजिक प्रयास होने चाहिए. जिससे बाद ही हर्ष फायरिंग पर लगाम लगेगी. उन्होंने कहा हमने गार्डन वालों को भी सूचित किया है कि यदि आपके यहां कोई हथियार लेकर आता है तो पुलिस को इतल्ला करें. इस केस में हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं.(CRPF jawan killed in Harsh firing)