मुरैना: केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइड लाइन के बाद आज कलेक्टर ने कर्फ्यू क्षेत्र में ढील देने के आदेश जारी किए हैं. यह ढील सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी. नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 46, 47, 49, 9 , 10 एवं 11 को छोड़ कर शेष क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील दी गई है. जिन क्षेत्र में कर्फ्यू में ढील रहेगी उस इलाके में सभी मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लेब, पेट्रोल पंप और राशन किराना दुकाने खुली खुलेगी.
कलेक्टर ने कर्फ्यू क्षेत्र में थोड़ी रियायत के दिए निर्देश, ये मिलेगी छूट
केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के बाद आज कलेक्टर द्वारा कर्फ्यू क्षेत्र में ढील देने के आदेश जारी किए हैं. ये ढील सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगी.
कलेक्टर ने कर्फ्यू क्षेत्र में ढील देने के दिए आदेश
कोरोना संक्रमण के 14 मरीज सामने आने के कारण मुरैना जिला हाई रिस्क जोन यानी रेड जोन में शामिल है. हालांकि ये 14 कोरोना पेशेंट पूर्ण स्वस्थ होकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुके हैं. लेकिन अगले 28 दिन तक पूरे इलाके को जिसमे ये मरीज निवास करते हैं उसे और उसके चारों ओर के इलाके को सुरक्षा की दृष्टि से सील किया गया है. ये इलाका अभी एक माह तक सील रहेगा. इसलिए इन वार्डो में कर्फ्यू में कोई रियायत नहीं दी गई है.