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कांग्रेस पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख की नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट का फैसला, 4 हफ्तों में निर्वाचन करवाने के आदेश - कांग्रेस पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख की नियुक्ति

नगर पालिका परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने चार हफ्तों के भीतर निर्वाचन करवाने के राज्य सरकार को आदेश दिए हैं.

High Court verdict
हाईकोर्ट का फैसला

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Published : Dec 10, 2019, 11:08 PM IST

मंदसौर। नगर पालिका परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति के मामले में इंदौर हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मंगलवार को प्रदेश सरकार को फटकार लगाई. हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि चार हफ्तों में विधिवत निर्वाचन करवाने के निर्देश दिए हैं. बता दें कि पूर्व जिला अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की हत्या के बाद, यहां लंबे समय से यह पद खाली पड़ा रहा. इसके बाद राज्य सरकार ने यहां कांग्रेस पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख की नियुक्ति कर दी. राज्य सरकार के इस फैसले के बाद भाजपा के पार्षद ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और इसी मामले में कोर्ट ने चार हफ्तों में निर्वाचन करवाने का फैसला दिया है.

हाईकोर्ट का फैसला


पिछली 17 जनवरी को भाजपा समर्थित अध्यक्ष प्रहलाद बंधवार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद नियम के मुताबिक इस सीट पर सरकार को छह महीने के भीतर ही चुने हुए 40 पार्षदों में से एक को कार्यवाहक अध्यक्ष मनोनीत करना था. सरकार द्वारा अल्प मत के बावजूद कांग्रेसी पार्षद मोहम्मद हनीफ शेख की इस पद पर नियुक्ति कर देने के बाद भाजपा पार्षद ने इस पर कार्रवाई को लेकर कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच इस मामले में पहले ही विधि सम्मत निर्वाचन करवाने का फैसला दे चुकी है.


उधर सरकार की अपील के बावजूद मंगलवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने भी सरकार द्वारा लाए गए राजपत्र को ठुकरा दिया है. कोर्ट ने चार हफ्ते में अध्यक्ष के निर्वाचन करवाने का फैसला दिया है, कोर्ट के इस फैसले के बाद 23 पार्षदों की बहुमत वाली परिषद और भाजपा खेमे में खुशी का माहौल है.

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