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उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग का निर्देश जारी, कोविड-19 के नियमों के तहत करना होगा प्रचार - एमपी उपचुनाव

उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रत्याशियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कोविड-नियम के दायरे में रहकर ही प्रचार करने के आदेश दिए हैं.

Instructions issued by the District Election Department regarding the by-election
उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग का निर्देश जारी

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Published : Oct 3, 2020, 1:30 PM IST

Updated : Oct 3, 2020, 2:01 PM IST

मंदसौर। सुवासरा विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. चुनाव प्रचार के अभियान और मतदान को लेकर निर्वाचन विभाग में कोविड का पालन करने नियमो के पालन के कड़े आदेश जारी किए हैं. जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कहा कि सुरक्षित मतदान के लिए विधानसभा में इस बार नए 85 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. वहीं कोरोना संक्रमण के मद्देनजर उन्होंने चुनावी प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी कोविड-नियमों के दायरे में रहकर ही प्रचार करने की हिदायत दी है.

उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग का निर्देश जारी

जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार पुष्प ने बताया कि कोरोना संक्रमण के दौर में होने वाले मतदान के लिए उन्होंने नई गाइडलाइन के मुताबिक मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई है. उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्र पर अब एक हजार से ज्यादा मतदाताओं की संख्या नहीं ली जाएगी. जबकि मतदान से पहले तमाम मतदाताओं के सैनिटाइजर से हाथ साफ करने और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था रहेगी. उन्होंने चुनाव प्रचार कर रहे हैं प्रत्याशियों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी कोविड-नियम के दायरे में रहकर ही प्रचार करने के आदेश दिए हैं. उन्होंने साफ कहा कि जरूरत पड़ने पर प्रत्याशियों और पार्टी कार्यकर्ताओं का समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा.

Last Updated : Oct 3, 2020, 2:01 PM IST

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