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अभिरक्षा में युवक की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस, डॉक्टर भी आरोपी

मंदसौर में स्मैक तस्करी के मामले में हिरासत में लिए गए आरोपी की मौत के मामले में 2 नारकोटिक्स विंग में तैनात एसआई, आरक्षक और वाहन चालक के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया है. इसके अलावा गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने के मामले में सरकारी डॉक्टर को भी आरोपी बनाया गया है.

अभिरक्षा में युवक की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस
अभिरक्षा में युवक की मौत के मामले में पुलिसकर्मियों पर हत्या का केस

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Published : Jul 11, 2021, 3:40 PM IST

मंदसौर। नारकोटिक्स पुलिस विंग मंदसौर की अभिरक्षा में स्मैक तस्करी के आरोपी की मौत के मामले में न्यायिक जांच हो चुकी है. जांच में विंग प्रभारी, साथी आरक्षक और चिकित्सक को दोषी माना गया है. मजिस्ट्रियल जांच के बाद एसपी सिद्धार्थ चौधरी ने नारकोटिक्स विंग प्रभारी और साथी आरक्षक पर हत्या का केस दर्ज किया है. वहीं सरकारी डॉक्टर के खिलाफ भ्रामक प्रविष्टि देने के मामले में आरोपी बनाया है.


वायडीनगर थाना प्रभारी जितेंद्र पाठक के मुताबिक नारकोटिक्स पुलिस विंग मंदसौर की अभिरक्षा में सोहेल खान की मौत के मामले में विंग प्रभारी एसआई राजमल दायमा, आरक्षक प्रशांत कैथवास और वाहन चालक कमल पटेल के खिलाफ धारा 302 और 201 के तहत मामला दर्ज किया है. इसके अलावा सरकारी डॉक्टर बीएस कटारा को धारा 218 और 201 का आरोपी बनाया है.

मृतक सोहेल

परिजनों के यह थे आरोप

स्मैक तस्करी के मामले में 2 अप्रैल को पुलिस ने सोहेल और आसिफ को मंदसौर-प्रतापगढ़ रोड से दोपहर में हिरासत में लिया था. इस दौरान पुलिस दोनों को अपने साथ नारकोटिक्स के कार्यालय ले गए थे. टोल नाके के सीसीटीवी में एक पुलिसकर्मी सोहेल की बाइक अपने साथ ले जाते हुए कैद हुआ था. आरोप है कि विंग के पुलिसकर्मियों ने आसिफ को साढ़े 4 लाख रुपए लेकर छोड़ दिया और पैसे नहीं देने पर आसिफ को नहीं छोड़ा. अगले दिन नारकोटिक्स विंग में सोहेल की मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि सोहेल पर स्मैक तस्करी का झूठा केस दर्ज किया गया था और मारपीट में सोहेल की मौत हो गई.

मजिस्ट्रियल जांच में सही पाए गए आरोप

सोहेल की मौत के बाद शॉर्ट पीएम में डॉक्टर ने हार्ट फेल से मौत होना बताया. परिजनों के हंगामे के बाद इस मामले में मजिस्ट्रियल जांच और 3 डॉक्टर्स की टीम से पोस्टमार्टम करवाने पर सहमति बनी थी. इसी मजिस्ट्रियल जांच में सोहेल के परिजनों के आरोप सही पाए गए. जांच में पाया गया कि डॉक्टर बीएस कटारा ने शॉर्ट पीएम की झूठी रिपोर्ट बनाकर दी थी.

आरोपी एसआई राजमल दायमा

नारकोटिक्स विंग पर झूठी रिपोर्ट बनाने का आरोप

नारकोटिक्स पुलिस विंग ने 3 अप्रैल रात 11 बजे में सोहेल को गिरफ्तार करना और देर रात 4 बजे नारकोटिक्स कार्यालय पर प्रधान आरक्षक पीरुलाल, आरक्षक दिनेश परमार के हवाले करना बताया गया था. इस दौरान पुलिस अभिरक्षा में सोहेल की मौत हो गई. परिजनों ने आरोप लगाया था कि सोहेल को 3 अप्रैल को रात में नहीं बल्कि 2 अप्रैल की दिन में हिरासत में लिया गया था. इस मामले में परिजनों के आरोप सही पाए गए थे.

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आरोपी पुलिसकर्मी किए गए थे निलंबित

आरोप लगने के बाद नारकोटिक के सहायक पुलिस महानिरीक्षक विकास पाठक ने मंदसौर नारकोटिक्स विंग प्रभारी राजमल दायमा, प्रधान आरक्षक भेरुलाल सोनी, आरक्षक प्रशांत कैथवास, चालक कमल पटेल, आरक्षक दिनेश परमार को न्यायिक जांच और विभागीय कार्यवाही पूर्ण होने तक निलंबित कर नारकोटिक्स मुख्यालय इंदौर अटैच किया था. मामले में न्यायालय जांच के बाद विंग प्रभारी सहित दो आरोपियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है.

सीएम शिवराज ने दिए थे सख्त कार्रवाई के आदेश

सीएम शिवराज ने दिए थे सख्त कार्रवाई के आदेश

दरअसल पिछले दिनों मंदसौर और नीमच से लगातार ऐसे मामले सामने आए थे. सीएम शिवराज ने भी वर्चुअल बैठक के दौरान इन मामलों का जिक्र किया था. सीएम शिवराज ने कहा था कि मंदसौर, नीमच से ऐसी खबरें आई है जहां अधिकारी लोगों को उलझाकर पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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