मंडला । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का पूरे देश में आयोजन किया गया. वहीं मध्य प्रदेश के मण्डला में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ. जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया गया.
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, आपसी समझौते से सुलझाए गए मामले - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन संपूर्ण देश में किया गया. इसी सिलसिले में मध्य प्रदेश के मण्डला में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ, जिसमें सभी प्रकार के राजीनामा योग्य मामलों का निराकरण किया गया.
मण्डला में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य आपराधिक, सिविल, विद्युत, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चेक बाउंस, श्रम, राजस्व, पारिवारिक, वैवाहिक और बैंक के प्रकरणों का निराकरण आपसी राजीनामे से किए गए. इसके अलावा राष्ट्रीय लोक अदालत तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी आयोजित की गई. इसमें सभी प्रकार के समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 15 खंडपीठ का गठन किया गया था. जिसमें आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया.
लोक अदालत के माध्यम से परिवार परामर्श केंद्र के द्वारा भी वैवाहिक और पारिवारिक विवादों का आपसी सुलह कर निराकरण किया गया. राष्ट्रीय लोक अदालत में बड़ी संख्या में लोग अपने मामलों के निपटारे के लिए पहुंचे और आपसी राजीनामा कर इनके प्रकरण का निराकरण किया गया.