खरगोन।मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर निकले चल समारोह के दौरान हिंसा भड़की थी (MP Khargone Violence Update). इस मामले में क्लेम ट्रिब्यूनल ने 12 साल के बच्चे को 2.9 लाख रुपये भरने का फरमान जारी किया है. उसके पिता कालू खान को 4.8 लाख रुपये भरने को कहा गया है. कालू खान की पत्नी का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद बेटा सदमे में आ गया है. दोनों को राम नवमी पर भड़की हिंसा में शामिल बताया गया है, नुकसान की भरपाई के लिए ये नोटिस दिया है. (Khargone Ram Navami Clashes)
लड़के और पिता पर हिंसा भड़काने के आरोप: मध्य प्रदेश में कक्षा 8 में पढ़ने वाले एक 12 वर्षीय लड़के को रामनवमी के दौरान खरगोन जिले में हुई हिंसा के दौरान हुए नुकसान के लिए 2.9 लाख रुपये जुर्माना देने का नोटिस दिया गया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसका परिवार सदमे में है और लड़के को डर है कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. इसके अतिरिक्त, लड़के के पिता कालू खान को दावा न्यायाधिकरण द्वारा 4.8 लाख रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा गया है. (MP News) (khargone vilance claim tribunal)
शिवराज सरकार ने दी थी क्लेम ट्रिब्यूनल को मंजूरी: एमपी की शिवराज की सरकार ने बीते साल दिसंबर में प्रिवेंशन एंड रिकवरी ऑफ डेमेज टू पब्लिक प्रापर्टी एक्ट को मंजूरी दी थी. इस कानून के तहत जो लोग पत्थरबाज़ी या दूसरे किसी कारण शासकीय और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उनसे नुकसान का क्लेम वसूला जाएगा. ट्रिब्यूनल में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश डॉ शिव कुमार मिश्रा को अध्यक्ष और सेवानिवृत्त सचिव मध्य प्रदेश शासन प्रभात पाराशर को सदस्य नियुक्त किया गया. कालू खान के पड़ोसी द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद नोटिस जारी किया गया था. 12 वर्षीय लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि शहर में 10 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भीड़ द्वारा भगदड़ मचने के बाद उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा था. शिकायतकर्ता ने अन्य पड़ोसियों के साथ दावा किया कि 12 वर्षीय लड़के ने उनके घरों में लूटपाट और तोड़फोड़ की थी.