खरगोन। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन की समयावधि 17 मई को समाप्त हुई. लेकिन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा अत्यावश्यक सेवाओं में आंशिक छूट के साथ 31 मई तक लॉकडाउन जारी रखा है. एनडीएमए ने जारी निर्देशों में स्कूल, कॉलेज, मॉल, सिनेमा हॉल, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन नहीं करने के निर्देश हैं.
इसके अलावा जिम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, बार, ऑडोटोरियम और असेंबली हॉल भी नहीं खोले जाएंगे. एनडीएमए ने राज्य सरकार पर ही छोड़ा है कि वे अपने-अपने राज्यों के रेड, ऑरेंज व ग्रीन जोन में क्या खोलें और क्या बंद रखें? इसके अलावा स्थानीय प्रशासन को कंटेनमेंट एरिया और बफरजोन का निर्णय करने के लिए कहा गया है.
केंद्र सरकार के निर्णय के आधार पर जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह ने विस्तार से चर्चा करते हुए खरगोन में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए कोरोना के संक्रमण से बचने के उपाय पर राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार किया है. इसलिए जब तक बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय नहीं हो जाते, तब तक पूर्व के प्रतिबंधात्मक आदेश और समय-समय पर दी गई छूट लागू रहेगी.
बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील पांडेय, एसडीएम अभिषेक गेहलोत, डिस्ट्रिक होमगार्ड कमांडेट एमके लश्करी, नपा सीएमओ निशिकांत शुक्ला, जन अभियान परिषद के विजय शर्मा, डॉ. अजय जैन, डॉ. जेसी पालीवाल सहित तमाम अधिकारी उपस्थित रहे.