खरगोन। एक बार में तीन तलाक को गैर कानूनी घोषित किये जाने के बावजूद तलाक के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, मध्यप्रदेश के खरगोन में तलाक का पहला मामला आया है, जिसमें आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है. हालांकि, आरोपी का कहना है कि उसके लिए शरीयत पहले है और कानून बाद में, जबकि बाकी लाभ लेने के लिए वह शरीयत से पहले कानून का हवाला देता है. पीड़ित पत्नी की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ तीन तलाक व दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है.
एमपी में तीन तलाक पर पहली गिरफ्तारी, पति बोला- संविधान नहीं शरीयत पर यकीन
तलाक-ए-बिद्दत को अपराध बताने वाला तीन तलाक कानून लागू हो जाने के बाद भी तीन तलाक के मामले थम नहीं रहे हैं. इस मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है, जिसने अपनी पत्नी को एक साथ तीन तलाक बोल दिया और शरीयत के मुताबिक तलाक होना बताया है.
एमपी में तीन तलाक पर पहली गिरफ्तारी
आरोपी सद्दाम का कहना है कि उसके लिए पहले शरीयत है, देश का कानून बाद में है और शरीयत के मुताबिक उसने तीन तलाक दे दिया है. कोतवाली प्रभारी ललित सिंह डांगुर ने बताया कि कानून बनने के बाद ये पहला मामला है. पीड़िता अमरीन ने अपने पति, सास और जेठ पर दहेज प्रताड़ना का आरोप भी लगाया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.