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विधायक के आश्वासन पर जेल से रिहा हुए डूब प्रभावित, 10 दिनों में मुआवजा देने की मांग - भगवानपुरा खारक बांध

खरगोन के खारक बांध के डूब प्रभावित 5 दिन बाद जेल से रिहा कर दिए गए हैं, जेल से छूटने के बाद मुआवजे की मांग को दोहराते हुए पीड़ितों ने कहा कि अगर 10 दिन में मांगे पूरी नहीं हुई तो वे फिर से आंदोलन करेंगे.

displaced  people of kharak dam released from jail on the assurance of the MLA in khargone
खारक बांध के डूब प्रभावित

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Published : Dec 24, 2019, 7:42 PM IST

Updated : Dec 24, 2019, 10:05 PM IST

खरगोन। भगवानपुरा में बने खारक बांध के डूब प्रभावित 5 दिन बाद विधायक केदार डावर के आश्वासन पर जेल से रिहा कर दिए गए हैं. जिसके बाद उन्होंने कहा कि विधायक के आश्वासन पर जेल से रिहा हुए हैं. अगर 10 दिन में मुआवजे के अलावा और भी मांगे नहीं पूरी की गई तो वे फिर से धरना देंगे.

विधायक के आश्वासन पर जेल से रिहा हुए डूब प्रभावित

डूब प्रभावित मुन्ना ने मण्डलेश्वर जेल के जेलर पर आरोप लगाते हुए कहा कि जेलर ने डूब प्रभावितों से मारपीट की है, सुखाराम ने बताया कि विधायक ने जेल में आकर कहा कि अभी मुख्यमंत्री बाहर हैं. 25 दिसंबर के बाद आ जाएंगे और किसी का भी मुआवजा खारिज नहीं होने दिया जाएगा.

जनवरी 2017 को 129 डूब प्रभावितों के लिए राज्य सरकार ने 6 करोड़ 40 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश पारित किया था, जबकि 97 पीड़ितों को मुआवजा देने पर फैसला बाकी था. इस दौरान सरकार ने उसे भंग कर दिया. 2018 में भी डूब प्रभावितों ने 21 दिनों तक आंदोलन किया था, लेकिन सरकार बदल गई और मुआवजा नहीं मिल सका. अब एक बार फिर मुआवजे की मांग तेज हो गई है.

Last Updated : Dec 24, 2019, 10:05 PM IST

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