खरगोन। द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने रेप के एक मामले में फैसला सुनाते हुए नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने इसके साथ ही आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है का आदेश दिया है. दोषी का नाम लखन है जो कि एक किराना व्यवसायी है.
खरगोन: नाबालिग दिव्यांग से दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने सुनाई 20 साल की सजा
नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के दोषी को मिली 20 साल की सजा, खरगोन के द्वितीय सत्र न्यायाधीश गीता सोलंकी ने दिया फैसला.
उपंसचालक जिला अभियोजन अधिकारी झवर सिंह मुवेल ने बताया कि दोषी लखन एक किराना व्यवसायी है. उसने एक नाबालिग दिव्यांग जो की उसकी दुकान में सामान लेने आया करती थी. जिसके साथ उसने 6 माह तक दुष्कर्म किया. मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़िता गर्भवती हो गई.
अभियोजन अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने अगस्त 2017 में शिकायत दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. अब न्यायालय ने दोषी को 20 साल की सजा के साथ 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है.