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क्रेशर खदान संचालक पर 14 करोड़ 80 लाख 59 हजार का अर्थदंड प्रस्तावित

क्रेशर संचालक पर आरोप था कि उसके द्वारा दी गई भूमि से अधिक पर खनन किया गया है, जिसके बाद खनिज विभाग ने क्रेशर संचालक पर 14 करोड़ 80 लाख 59 हजार का अर्थदंड प्रस्तावित किया है.

14.80 crore penalty proposed on crusher mine operator
खनिज विभाग ने की क्रेशर संचालक पर कार्रवाई की

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Published : Feb 7, 2020, 1:04 PM IST

Updated : Feb 7, 2020, 1:46 PM IST

खरगोन। खनिज विभाग द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई है. जहां एक क्रेशर संचालक पर 14 करोड़ 80 लाख 59 हजार का अर्थदंड प्रस्तावित कर कलेक्टर गोपाल चंद्र डाड के न्यायालय में प्रस्तुत किया है. क्रेशर संचालक पर आरोप लगाया गया है कि क्रेशर संचालक द्वारा ली गई भूमि से अधिक पर खनन किया गया है. कलेक्टर डाड द्वारा क्रेशर संचालक अवनी ग्राम निवासी नंदकिशोर जायसवाल को कारण बताओ नोटिस दिया.

खनिज विभाग ने की क्रेशर संचालक पर कार्रवाई की

और 14 करोड़ 80 लाख 59 हजार रुपए का अर्थदंड वसूल करने का नोटिस जारी करते हुए 18 फरवरी को उपस्थित होने के आदेश जारी किए हैं. संबंधित व्यक्ति नहीं पहुंचता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Feb 7, 2020, 1:46 PM IST

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