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अनलॉक खंडवा: फिर से गुलजार होगा बाजार, गुरुवार से खुलेगी सभी दुकानें, रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू

डेढ़ माह के लंबे कोरोना कर्फ्यू के बाद अब खंडवा शहर फिर से खुलने को तैयार हो गया है. जिला प्रशासन के आदेश के बाद अब गुरुवार से खंडवा शहर पुरी तरह से खुल सकेगा. हालांकि प्रत्येक रविवार को शहर में जनता कर्फ्यू लागू रहेगा.

Unlock Khandwa
अनलॉक खंडवा

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Published : Jun 9, 2021, 11:05 PM IST

खंडवा। शहरवासियाें के लिए बुधवार राहत लेकर आया. करीब डेढ़ माह से कोरोना कर्फ्यू की वजह से बंद दुकानें अब पुरी तरह से गुरुवार को खुल सकेगी. जिला प्रशासन द्वारा यह आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार अब जिले में बाजार में सभी दुकानें खुलेंगी. चाय-नाश्ता बेचने वालों को दुकान चलाने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि दुकानों में ग्राहकों के लिए बैठक व्यवस्था नहीं रहेगी. होटल और रेस्टोरेंट में क्षमता से 25 प्रतिशत ग्राहकों को बैठाया जा सकेगा. अनलॉक के ये आदेश 15 जून तक जारी किए गए हैं.

  • भीड़ इकट्ठा होगी तो 188 के तहत कार्रवाई

बुधवार को खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा ने कलेक्टर अनय द्विवेदी के साथ बाजार खोले जाने को लेकर बैठक की. इस बैठक के बाद गुरुवार से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए दुकानें खोले जाने पर सहमति बनी. अपर कलेक्टर शकनरलाल सिंघाड़े ने बताया कि सार्वजनिक क्षेत्रों में 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध है. यदि नियमों का उल्लंघन होता है तो धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध माना जाकर कार्रवाई की जाएगी. शहर में एक सप्ताह पहले अनलॉक के तहत थोड़ी राहत देते हुए दुकानों को ऑड इवन पद्धति से खोलने की अनुमति दी गई थी. 8 जून को ये आदेश समाप्त होने के बाद आमजन को ने आदेश का बेसब्री से इंतजार था.

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  • रविवार को रहेगा जनता कर्फ्यू

जिले में रविवार को जनता कर्फ्यू भी लागू रहेगा. हालांकि साप्ताहिक हाट बाजार पर लगाए गए प्रतिबंध को बढ़ाया गया है. रविवार जनता कर्फ्यू के तहत बंद रहेगा. इसके साथ ही सामाजिक, राजनैतिक, जीम, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले पर प्रतिबंधित रहेगा. स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे. केवल ऑनलाइन क्लासेस चल सकेगी. सिनेमा घर, शापिंग मॉल, स्वीमिंग पूल, थियेटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम, सभा गृह बंद रहेंगे. सभी धार्मिक, पूजा स्थल पर एक समय में चार से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं रह सकेंगें. अधिकतम 20 लोगों के साथ अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी.

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