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नगर निगम ने जारी की कर की नई दरें, जानें किस पर कितना शुल्क - खंडवा समाचार

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खंडवा नगर निगम की नई दरें एक अप्रैल 2021 से लागू हो गई हैं.

खंडवा नगर निगम
खंडवा नगर निगम

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Published : Apr 1, 2021, 7:21 AM IST

खंडवा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए नगर निगम ने कर में कोई बढ़ोतरी नहीं की है. निगम ने प्रशासक संकल्प द्वारा संपत्ति की गणना की नई दरों को पूर्व स्वीकृत दरों पर रखने का निर्णय लिया है.

नई दरें एक अप्रैल 2021 से लागू
बता दें कि नगर निगम की नई दरें एक अप्रैल 2021 से लागू होंगी. ऐसे में नियम 6 (क) संपत्ति कर के वार्षिक भाड़ा मूल्य के स्लैब में निम्नानुसार परिवर्तन किया गया है. नगर निगम आयुक्त हिमांशू भट्ट ने बताया कि इसके तहत वार्षिक भाड़ा मूल्य 0 से 6000 तक होने पर संपत्ति कर से मुक्त रहेंगे. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6001 से 15000 तक संपत्ति कर 8 प्रतिशत लगेगा. जबकि 15001 से अधिक पर संपत्ति कर 10 प्रतिशत लगेगा.

आवासीय भवनों पर 200 रुपए प्रतिवर्ष भाड़ा
इसके साथ ही समेकित कर वार्षिक भाड़ा मूल्य 6001 से 10,000 तक आवासीय भवनों पर 200 रुपए प्रतिवर्ष लगेगा. दस हजार से अधिक पर आवासीय भवनों पर देय संपत्ति कर का 25 प्रतिशत, वार्षिक भाडा मूल्य 0 से 10,000 तक व्यावसायिक एवं औद्योगिक भवनों पर 200 रुपए प्रतिवर्ष लगेगा. 10,000 से 30,000 तक व्यावसायिक एवं औद्योगिक भवनों पर देय संपत्ति कर का 40 प्रतिशत रहेगा. वार्षिक भाडा मूल्य 30,000 से अधिक पर व्यावसायिक एवं औद्योगिक भवनों पर देय संपत्ति कर का 50 प्रतिशत, शिक्षा उपकर सभी प्रकार के भवनों पर वार्षिक संपत्ति मूल्य 6001 से अधिक पर 2 प्रतिशत लगेगा.

जल पर देना होगा इतना कर
आवासीय भवनों पर संपत्ति मूल्य वार्षिक भाड़ा मूल्य 10,000 से अधिक पर एक प्रतिशत देय होगा. साथ ही व्यावसायिक, औद्योगिक भवनों पर दो प्रतिशत देय होगा. आरसीसी एवं आरबीसी के पक्के भवन पर नगरीय सुधार कर 400 रुपए प्रतिवर्ष लगेगा. ऐसे भवन जिनके यहां नल संयोजन नहीं है उन्हें 200 रुपए प्रतिवर्ष आम जल कर देना होगा.

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360 रुपए वार्षिक देना होगा कचरा कलेक्शन शुल्क
डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन शुल्क नगर निगम सीमा क्षेत्र स्थित समस्त भवनों पर 360 रुपए प्रतिवर्ष या 30 रुपए मासिक होगा. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन शुल्क जिन व्यावसायिक भवन पर संपत्ति कर नहीं लग रहा है और निगम स्वामित्व की दुकानों सहित 1500 रुपए प्रतिवर्ष देना होगा. संपत्ति कर एवं अन्य करों को 31 मार्च तक जमा नहीं करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर का हर महीने चार्ज लगेगा.

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