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MP Khandwa Court : बेटे के DNA के आधार पर पिता को दस साल की सजा, किशोरी से किया था रेप - किशोरी से किया था रेप

खंडवा में दुष्कर्म के तीन साल पुराने मामले में न्यायालय (MP Khandwa Court) ने एक अहम फैसला दिया है. यह फैसला इसलिए भी अहम है, क्योंकि केवल डीएनए (DNA) जांच रिपोर्ट को आधार पर सजा सुनाई (Father sentenced basis DNA) गई. विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट प्राची पटेल ने बेटे के डीएनए रिपोर्ट के आधार पर एक पिता को दस साल की सजा सुनाई. विशेष न्यायाधीश ने अहम टिप्पणी भी की. फैसले के साथ उन्होंने लिखा है कि वर्तमान परिवेश में बालकों के प्रति अपराध मे निरंतर वृद्धि होती जा रही है, जिन पर नियंत्रण करना आवश्यक है. आरोपी द्वारा गंभीर प्रकृति का अपराध किया गया है.

MP Khandwa Court
बेटे के डीएनए के आधार पर पिता को दस साल की सजा

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Published : Nov 12, 2022, 7:30 PM IST

खंडवा।यह मामला पंधाना के ग्राम लिंगी फाटे का है. 24 जुलाई 2017 को शाम करीब सात बजे 16 वर्षीय किशोरी अपने घर के पिछे बर्तन साफ कर रही थी. कुछ देर बाद वह वहां से अचानक लापता हो गई. दादी आंगन में घूम रही थी. उन्होंने पीछे जाकर देखा तो वह नहीं दिखी. इसके बाद उसे आवाज लगाई लेकिन उसका जवाब नहीं आया. इसके बाद वह पोती को देखने घर के अंदर गई. साथ ही पुत्र को बताया कि बेटी घर पर नहीं है.

दो साल बाद मिली किशोरी :इसके बाद वे उसकी तलाश करने लग गए. उसके नहीं मिलने पर पंधाना थाने में पोती के लापता होने की सूचना दी. साथ ही बताया कि गांव में रहने वाले 24 वर्षीय सुरेश उर्फ सुरपाल पुत्र रूप सिंह भी लापता है. इस पर से मांधाता पुलिस ने आरोपित सुरेश पर प्रकरण दर्ज किया था. पंधाना पुलिस केस दर्ज करने के बाद से सुरेश और किशोरी की तलाश में लग गई थी. करीब दो साल बाद 16 जनवरी 2019 को पुलिस ने सुरेश और किशोरी को पकड़ा था.

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किशोरी के साथ छह माह का बालक :किशोरी के पास छह माह का बालक था. इसके बाद पुलिस ने किशोरी और उसके पुत्र को परिवार के हवाले कर दिया. साथ ही सुरेश पर प्रकरण दर्ज किया गया. इसके साथ ही पंधाना पुलिस ने छह माह के बेटे और सुरेश की डीएनए जांच कराई. इससे पुष्टि हुई थी कि बालका का पिता सुरेश है. इस जांच रिपोर्ट को अभियोजन ने बतौर सबूत के आधार पर कोर्ट में पेश किया. न्यायालय ने माना कि किशोरी के साथ आरोपित सुरेश ने दुष्कर्म किया था. इससे वह गर्भवती हो गई और उसने एक संतान को जन्म दिया था. अभियोजन की ओर से प्रकरण का संचालन सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने किया.

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