जबलपुर।खंडवा जिला व सत्र न्यायालय द्वारा 9 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप कर हत्या करने वाले आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया गया. इस मामले में हाईकोर्ट भी पूर्व में मृत्युदंड की पुष्टि कर चुका है. मृत्युदंड की पुष्टि के लिए दूसरी बार ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है. आवेदक की तरफ से डीएनए रिपोर्ट के संबंध में आवेदन दायर किया गया है. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा ने याचिका पर अगली सुनवाई 20 जून को निर्धारित की है.
मामला 10 साल पुराना :बता दें कि खंडवा जिला न्यायालय ने 4 मार्च 2013 को 9 साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या के आरोप में अनोखी लाल को मृत्युदंड की सजा से दंडित किया था. मृत्युदंड की पुष्टि के लिए प्रकरण को हाईकोर्ट भेजा गया था. हाईकोर्ट ने जिला व सत्र न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए मृत्युदंड की सजा पर सहमति प्रदान की थी. इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली गई. सर्वोच्च न्यायालय ने जिला न्यायालय को निर्देशित किया था कि विशेष बैंच द्वारा प्रकरण की पुनः सुनवाई की जाए.