खंडवा/जबलपुर। 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में मंगलवार को खंडवा कोर्ट का बड़ा फैसला आया है. दोषी पाए युवक को 25 साल तक जेल में रहना होगा. मंगलवार को विशेष न्यायालय न्यायाधीश प्राची पटेल ने यह सजा दी है. सजा के साथ उस पर सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जबलपुर में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार टीआई संदीप अयाची को हाईकोर्ट से राहत मिली है. हाईकोर्ट जस्टिस डी के पालीवाल ने पाया आरोपी टीआई को जमानत का लाभ प्रदान किया है.
खंडवा में युवक ने 25 साल का कारावास: पदमनगर थाने में 14 वर्षीय बालिका के पिता ने दिसंबर 2021 में अपहरण का प्रकरण दर्ज कराया था. पिता का कहना था कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है. पुुलिस द्वारा अपहरण का केस दर्ज कर बालिका की तलाश शुरु की. 14 दिसंबर को पुलिस को जानकारी मिली की नाबालिग होशंगाबाद जिले के सिवनी बनापुरा में है. इसके बाद पदमनगर थाने से पुलिसकर्मी सिवनी बनापुरा पहुंचे. यहां रेलवे गेट के पास स्थित वेयर हाउस के पास पहुंचे. यहां बच्ची आरोपी हरिओम निवासी ग्राम जिरवन के साथ मिली थी. दोनों को पदमनगर थाने लाया गया. यहां बच्ची ने पुलिस को बताया कि दीपक उसे शादी करने के लिए बाइक पर बैठाकर सिवनी बनापुरा ले आया था. यहां उसने उसके साथ शादी की. इसके बाद किराए का मकान लेकर उसे वहां रखा. यहां उसके साथ उसने दुष्कर्म किया. पदमनगर पुलिस ने दीपक पर दुष्कर्म सहित गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया था. मामले में अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने पैरवी की थी. कोर्ट ने आरोपी को युवक को 25 साल सश्रम कारावास व 7000 रूपये अर्थदण्ड लगाया गया. धारा 366 भादवि में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया.