खंडवा।छह साल पहले कक्षा नौवी की दो छात्राओं का अपहरण कर गैंगरेप करने के सनसनी खेज मामले में गुरुवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया (khandwa court sentenced accused of gangrape). विशेष न्याायलय पाक्सो एक्ट न्यायाधीश प्राची पटेल ने एसएफ के जवान सुनील कनोज और भोपाल की दो बहनों को 14 साल की सजा दी गई. इस मामले में सात आरोपित हैं. इनमें से तीन फरार आरोपितों को सजा होना शेष है.
आरोपियों को कोर्ट ने सुनाई सजा: कोतवाली थाने में 23 फरवरी 2015 को गणेश तलाई निवासी पीड़िता ने अपनी बेटी और उसकी सहेली के अपहरण का केस दर्ज करवाया था. दोनों कक्षा नौवी की छात्रा थी. कोतवाली पुलिस ने अपहरण का प्रकरण दर्ज कर छात्राओं की तलाश शुरू कर दी थी. 14 अप्रैल 2015 को छात्राओं ने खंडवा आकर कोतवाली थाने में सात से अधिक आरोपियों पर अपहरण कर गैंगरेप का आरोप लगाया था. साथ ही उन्हें बेचने का आरोप भोपाल की दो युवतियों पर लगाया था. इस मामले में गुरुवार को आरोपी सुनील कनोजे (26) और दो आरोपियों लड़कियों को 14 साल की सजा दी गई है. इस मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी रूपेश तमोली ने की. अभियोजन अधिकारी तमोली ने बताया कि इस मामले में शेष तीन आराेपित रोहित, मनोज और सलमान फरार हैं.