खंडवा। जिले के सुरगांव जाेशी में दुष्कर्म कर मासुम बाच्ची की हत्या करने के मामले में दोष सिद्ध हुआ. जिस पर विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम न्यायाधीश प्राची पटेल ने आरोपित युवक अनोखीलाल को मृत्यूदंड दिया. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से सुनवाई हुई. वर्ष 2013 में दुष्कर्म करने के बाद अनोखी ने बालिका की हत्या कर उसके शव को खेत की मेढ़ पर पटक दिया था.
दोबारा विचार के बाद भी दिया गया मृत्युदंड
जिला अभियोजन अधिकारी चंद्रशेखर हुक्मलवार ने बताया कि सुरगांव जोशी में 30 जनवरी 2013 को नौ वर्षीय बालिका के साथ आरोपित 21 वर्षीय अनोखीलाल ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट में चालान डायरी पेश होने के एक माह बाद ही आरोपित आनोखीलाल को चार मार्च 2013 को जिला एवं सत्र न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी. इस फैसले को अनोखीलाल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. यहां भी हाईकोर्ट ने फैसले को बरकरार रखते हुए उसे फांसी की सजा दी थी. इसके बाद अनाेखीलाल ने देश के सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को पुन: विचारण करने के लिए आदेश दिया था. मामले को जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित करता था. इस मामले में सुनवाई विशेष न्यायालय पॉक्सो अधिनियम न्यायाधीश प्राची पटेल ने सुनवाई की. बचाव पक्ष की ओर से अभियोजन पक्ष के नौ साक्षियों को तलब किया गया था. विचारण पूर्ण होने पर आरोपी अनोखीलाल को मृत्यूदंड की सजा दी गई.
खेत की मेढ़ पर मिला था बालिका का शव
एक फरवरी 2013 को थाना छैगांवमाखन अंतर्गत ग्राम सुरगांव जोशी में नौ वर्षीय बच्ची का शव गांव में स्थित रघुनाथ के खेत की मेढ़ पर पड़ा मिला था. बालिका के शव परिक्षण में चिकित्सक द्वारा बलात्कार किये जाने की पुष्टि की थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी अनोखीलाल को गिरफ्तार कर डीएनए जांच करवाई थी. इस जांच में यह पुष्टी हुई थी कि अनोखीलाल द्वारा बलात्कार किया गया है.