खंडवा। महिला सूबेदार के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में बर्खास्त हुए रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है. फरियादी और अभियोजन पक्ष ने जमानत मिलने से जांच प्रभावित होने का तर्क दिया था, जिसे मानते हुए न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी है.
महिला सूबेदार से छेड़छाड़ के आरोपी निरीक्षक की अग्रिम जमानत याचिका खारिज - खंडवा में महिला सूबेदार से छेड़छाड़
खंडवा में महिला सूबेदार से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी आरआई राहुल देवलिया की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है.
रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया की जमानत याचिका खारिज
रक्षित निरीक्षक राहुल देवलिया ने बीते दिनों महिला सूबेदार से पुलिस लाइन में छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद आरोपी पर मामला दर्ज किया गया था, तभी से आरोपी फरार चल रहा था. जिसके बाद आरोपी ने जिला न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी. फरियादी और अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका के खिलाफ जो दलील दी, उसे न्यायालय ने स्वीकार करते हुए आरोपी पक्ष की याचिका खारिज कर दी. साथ ही आईजी विवेक शर्मा ने आरोपी को बर्खास्त कर दिया है.
Last Updated : Feb 25, 2020, 8:29 PM IST