झाबुआ। केंद्र और राज्य सरकार के दिशा निर्देश के बाद आदिवासी बहुल झाबुआ जिले के बाजार अब रात 8 बजे तक खुल सकेंगे. सोमवार को हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है. बैठक में धार्मिक गतिविधियों को भी छूट दी गई है. जिले में रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान सभी प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी.
झाबुआ में रात 8 बजे तक खुलेगा ही बाजार, आपदा प्रबंधन की बैठक में लिया गया फैसला - market of jhabua
झाबुआ में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिले के बाजार को खोलने को लेकर निर्णय लिया गया. पढ़िए पूरी खबर...
जिले में कोरोना वायरस के चलते अब तक बंद रहे होटल संचालकों को भी राहत मिली है. झाबुआ में मंगलवार से सभी होटल सुबह 7बजे से रात 8 बजे तक खोले जा सकेंगे. बाजारों में फेरी लगाकर व्यापार व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों को भी राहत दी गई है, पान बेचने वाले गुमटी धारकों को भी राहत मिली है, मगर इस दौरान तंबाकू और बीड़ी के विक्रय और उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा. सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध माना गया है और इसके लिए नगर पालिकाओं को जरूरी कदम उठाने के निर्देश झाबुआ कलेक्टर प्रबल सिपाही ने दिए हैं.
बैठक में रतलाम सांसद गुमान सिंह डामोर, थांदला विधायक वीर सिंह भूरिया, पेटलाद विधायक वालसिंह मेड़ा , कलेक्टर प्रबल सिपाही, एसपी विनीत जैन सहित विभिन्न समाजों के धर्मगुरु जनप्रतिनिधि और आपदा समस्त आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे. बैठक में लिए गए निर्णय का आदेश कलेक्टर देर शाम जारी करेंगे जिसका परिपालन मंगलवार से होगा.