झाबुआ। हॉस्टल की नाबालिग छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोपी झाबुआ एसडीएम सुनील कुमार झा को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) राजेंद्र कुमार शर्मा की कोर्ट ने एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उनके वकील के द्वारा लगाई गई जमानत याचिका पर अब बुधवार को फरियादी पक्ष की सुनवाई के बाद फैसला होगा. उधर इस मामले में कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर संभागायुक्त पवन कुमार शर्मा ने झा को निलंबित करने के आदेश दे दिए हैं.
एसडीएम ने छात्राओं से की अश्लील हरकत: गौरतलब है कि झाबुआ एसडीएम झा के विरुद्ध नवीन अजजा कन्या आश्रम झाबुआ की अधीक्षका ने शिकायत की थी. उनके द्वारा 9 जुलाई को निरीक्षण के दौरान छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की गई. सोमवार देर शाम जब कलेक्टर तन्वी हुड्डा की जानकारी में बात आई तो उन्होंने कड़ा एक्शन लेते हुए न केवल एसडीएम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के आदेश दे दिए, बल्कि संभागायुक्त को प्रतिवेदन भेजकर एसडीएम को सस्पेंड करने की अनुशंसा कर दी. इसके आधार पर संभागायुक्त ने निलंबित करते हुए झा का मुख्यालय बुरहानपुर कर दिया. उधर, हॉस्टल अधीक्षिका और बालिकाओं के बयान के आधार पर पुलिस ने मंगलवार तड़के करीब साढ़े 6 बजे एसडीएम झा के विरुद्ध धारा 354, 354(क), पॉक्सो एक्ट और अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनयम में प्रकरण दर्ज कर लिया है. इसके तत्काल बाद पुलिस ने उन्हें उनके बंगले से हिरासत में भी ले लिया. हालांकि इस दौरान उन्होंने काफी हंगामा भी किया. बेहद हाईप्रोफाइल मामला होने से पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के बाद झाबुआ कोतवाली की बजाय कालीदेवी थाने ले गई. जहां से करीब पौने 12 बजे भारी पुलिस बल की मौजूदगी में एसडीएम झा को न्यायालय लाया गया. प्रकरण में सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने उन्हें एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दे दिए.
जमानत याचिका पर सुनवाई होना है: विशेष लोक अभियोजक मनीषा मुवेल ने बताया झाबुआ एसडीएम सुनील कुमार झा के विरुद्ध बेहद गंभीर आरोप लगे हैं. न्यायालय ने उन्हें अभी जेल भेज दिया है. उनके वकील ने जमानत याचिका दायर की है. इस पर बुधवार को सुनवाई होगी.