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झाबुआ: एंटी माफिया मुहिम के नाम तोड़ी दुकानें और कॉलेज, हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

झाबुआ में मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को टारगेट कर की जा रही अतिक्रमण की कार्रवाई का मामला बढ़ता जा रहा है, हाईकोर्ट ने पूरे मामले में नोटिस जारी करके संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है.

High court issued notice to encroachment team
अतिक्रमण टीम को हाईकोर्ट का नोटिस

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Published : Feb 6, 2020, 2:22 PM IST

Updated : Feb 6, 2020, 3:08 PM IST

झाबुआ। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में चिन्हित भू-माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को दिए है. यही निर्देश झाबुआ दौरे पर आए इंदौर कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने भी प्रशासनिक अधिकारियों को दिए थे. इसके बावजूद भी झाबुआ SDM डॉ अभयसिंह खरारी ने अतिक्रमण के नाम पर मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को टारगेट कर उनके मकान और दुकान तोड़े दिए.

अतिक्रमण टीम को हाईकोर्ट का नोटिस


ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित 25 दुकानों को तोड़ने का मामला अब उनके ही लिए नासूर बनता जा रहा है. ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित इन दुकानों से कई परिवारों का भरण-पोषण होता था. इंदौर-अहमदाबाद मार्ग पर स्थित पुलमाल चौराहे पर मकानों को तोड़ने के मामले में वहां के निवासियों ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा हैं. इधर बीजेपी नेता ओम शर्मा के कॉलेज पर किए गए तोड़फोड़ के मामले में हाईकोर्ट ने SDM डॉ अभयसिंह खरारी, झाबुआ विधायक कांतिलाल भूरिया और मध्य प्रदेश शासन को नोटिस जारी किया है.

झाबुआ में हो रही कार्रवाई के विरोध में लगातार लोगों का जन आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है. झाबुआ SDM और प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई से जिले में अब तक सैकड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं. इस मामले को लेकर जब क्षेत्रीय विधायक से चर्चा की गई, तो उन्होंने कहा कि वह इस समय भोपाल में हैं और झाबुआ कलेक्टर से इस संबंध में जानकारी लेकर आगे मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे. वहीं प्रशासनिक अधिकारी इसे नियमानुसार बताकर कार्रवाई जारी रखने की बात कह रहे हैं.

Last Updated : Feb 6, 2020, 3:08 PM IST

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