झाबुआ।17 मई 2018 को हुए सेल्समैन सुरेंद्र नायक हत्याकांड में पकड़े गए 4 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिला कोर्ट ने इस मामले में मृतक सुरेंद्र सिंह के दोस्त और इस हत्याकांड में शामिल राहुल नायक धोती सहित चार आरोपियों को दोषी पाया है. कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य आरोपी राहुल नायक को हाइकोर्ट से मिली जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया.
इसी बीच सुरेंद्र का शव कालापीपल पुलिया के नीचे मिला. घटनास्थल को देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया था कि उसकी हत्या की गई और पुलिस ने उसके मोबाइल नंबरों की छानबीन करने के बाद उसी के दोस्त राहुल नायक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था. राहुल से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला लिया. जिसके बाद इस हत्याकांड में शामिल उसके साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी. मुख्य आरोपी को जमानत भी मिली और नौकरी भी मिल गई थी. मृतक सुरेंद्र नायक और मुख्य आरोपी राहुल नायक दोनों ही सोसायटी में सेल्समैन थे.दोनों ही अच्छे दोस्त भी थे.