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हत्या के चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - झाबुआ सेल्समैन सुरेंद्र नायक हत्याकांड

झाबुआ में सेल्समैन सुरेंद्र नायक हत्याकांड में पकड़े गए 4 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Four accused got life imprisonment in Jhabua
झाबुआ

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Published : Jan 21, 2021, 4:19 PM IST

झाबुआ।17 मई 2018 को हुए सेल्समैन सुरेंद्र नायक हत्याकांड में पकड़े गए 4 आरोपियों को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी मानते हुए धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई. जिला कोर्ट ने इस मामले में मृतक सुरेंद्र सिंह के दोस्त और इस हत्याकांड में शामिल राहुल नायक धोती सहित चार आरोपियों को दोषी पाया है. कोर्ट के आदेश के बाद मुख्य आरोपी राहुल नायक को हाइकोर्ट से मिली जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया गया.

इसी बीच सुरेंद्र का शव कालापीपल पुलिया के नीचे मिला. घटनास्थल को देखने के बाद पुलिस को यकीन हो गया था कि उसकी हत्या की गई और पुलिस ने उसके मोबाइल नंबरों की छानबीन करने के बाद उसी के दोस्त राहुल नायक को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था. राहुल से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूला लिया. जिसके बाद इस हत्याकांड में शामिल उसके साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी. मुख्य आरोपी को जमानत भी मिली और नौकरी भी मिल गई थी. मृतक सुरेंद्र नायक और मुख्य आरोपी राहुल नायक दोनों ही सोसायटी में सेल्समैन थे.दोनों ही अच्छे दोस्त भी थे.

पुलिस की जांच के अनुसार मृतक सुरेंद्र सिंह की पत्नी को पाने के लिए राहुल ने सुपारी देकर उसकी हत्या करवाई. इस हत्याकांड में आरोपी होने गिरफ्तारी हुई और जेल गया. लेकिन उसे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई. जमानत मिलने के बाद राहुल को अपनी नौकरी भी वापस मिल गई. वहां भी उस पर गबन के आरोप लग गए.

18 महीनों में आया हत्याकांड का फैसला

जिला एवं सत्र न्यायालय न्यायाधीश राजेश कुमार गुप्ता ने 18 माह पुराने प्रकरण में 6 जनवरी 2021 को अपना अंतिम फैसला सुनाया. न्यायालय के समक्ष 28 अभियोजन साक्ष्यों का कथन करवाये गये. कथन और अभिभाषकों की बहस के बाद न्यायालय ने इस हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों को आजीवन सजा सुनाई. सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने दोषियों को जमानत मिली और मुचलके से भी निरस्त कर दिए.

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