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झाबुआ: जुर्माना वसूलने के बाद छोड़े गए वाहन मालिकों के खिलाफ होगी FIR, निर्देश जारी

उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ द्वारा पारित एक आदेश के परिपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ ने जिला खनिज अधिकारी और पुलिस को अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के संबंध में जानकारी मांगी है. साथ ही खनिज विभाग के अर्थदंड आरोपित कर छोड़े गए वाहन चालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

FIR will be against those mining illegal mineral transport in jhabua
अवैध खनिज परिवहन और उत्खनन करने वालों के खिलाफ होगी FIR

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Published : Jun 12, 2020, 4:25 PM IST

झाबुआ। उच्च न्यायालय इंदौर की खंडपीठ द्वारा पारित एक आदेश के परिपालन में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट झाबुआ ने जिला खनिज अधिकारी और पुलिस को अवैध खनिज परिवहन और भंडारण के संबंध में जानकारी मांगी है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गौरव प्रज्ञानंदा ने अवैध परिवहन और भंडारण के दौरान खनिज विभाग के अर्थदंड आरोपित कर छोड़े गए वाहन चालकों और वाहन मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

अवैध खनिज परिवहन और उत्खनन करने वालों के खिलाफ होगी FIR

अभी तक खनिज विभाग और पुलिस अवैध खनिज परिवहन के मामलों में लगातार अर्थदंड आरोपित कर वाहन को छोड़ रहे थे. उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर ने दिनांक 11 मार्च 2020 को पारित आदेश के दिशा निर्देशों के पालन के संबंध में खनिज विभाग और पुलिस को निर्देशित किया गया है. जिसके तहत अवैध रेत परिवहन और भंडारण के मामलों में वाहन चालकों के साथ-साथ उनके मालिकों पर विभिन्न धाराओं में संबंधित थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज होगी.

खनिज विभाग जनवरी 2020 के बाद ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है. झाबुआ जिले में 15 अवैध परिवहन और एक रेत भंडारण का मामला दर्ज हुआ था, जिनसे विभाग ने अर्थदंड वसूल कर इन्हें छोड़ दिया था, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद अब विभाग अब इन 16 मामलो में खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी कर रहा है. जिला अधिकारी देविका परमार का कहना है कि अन्य खनिजों के संबंध में मिले निर्देशों का पालन किया जाएगा.

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