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झाबुआः जेल में बंद कैदियों से परिजन कर सकेंगे मुलाकात, कोरोना गाइडलाइन का करना होगा पालन - कैदियों से परिजन कर सकेंगे मुलाकात

जेलों में कोरोना के चलते जो लोग अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे थे, उनके लिए मुलाकात का दौर शुरू होने वाला है. जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने के लिए उनके परिजनों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसके बाद ही मुलाकात उनके परिजनों से हो सकेगी.

jhabua jail
झाबुआ जेल

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Published : Nov 4, 2020, 10:47 AM IST

झाबुआ। झाबुआ जिला जेल में बीते 7 महीनों से बंद कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात नहीं हो पा रही थी. कोरोना संक्रमण के चलते जेल प्रशासन ने मुलाकात प्रतिबंधित कर दी थी, लेकिन अब कोरोना के कम होते असर को देखते हुए जेल प्रशासन ने एक बार फिर से मुलाकात की व्यवस्था शुरू की है. जेल में बंद कैदियों से मुलाकात करने के लिए उनके परिजनों को कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना होगा, जिसके बाद ही उनकी मुलाकात परिजनों से हो सकेगी.

कैदियों से परिजन करेंगे मुलाकात
जेल प्रशासन ने सजायाफ्ता कैदियों के लिए 15 दिन में एक बार और विचाराधीन कैदियों के लिए 7 दिन में एक बार उनके परिजनों से मुलाकात की सुविधा उपलब्ध कराई है. इस व्यवस्था के तहत जिला जेल में बंद कैदियों से अधिकतम 2 सदस्य ही मुलाकात कर सकेंगे. जेल प्रशासन की ओर से जारी किए गए सर्कुलर की जानकारी मिलने के बाद, पहले दिन झाबुआ जेल में 100 से ज्यादा लोग जिला जेल में बंद अपने परिचितों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं.

जिला जेल के उप जेलर चंद्रलाल परमार ने बताया कि, कोरोना से बचाव के लिए मास्क पहनकर ही जेल में प्रवेश दिया जाएगा. एक बंदी से अधिकतम 15 मिनिट का टाइम मुलाकात के लिए तय किया गया है, इस दौरान सगे रिश्तेदारों को प्राथमिकता से साथ मुलाकात करवाई जा रही है. जिला जेल झाबुआ में इस समय 410 बंदियों को रखा गया है. कैदियों से मुलाकात का समय सुबह 8 बजे से 3 बजे तक रखा गया है.

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