झाबुआ।जिले में लॉकडाउन 4.0 में कुछ जरूरी निर्देशों के साथ व्यापारियों को व्यापार-व्यवसाय शुरू करने में राहत दी गई है. बाजार को दी गई बड़ी राहत के बावजूद भी व्यापारी सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं. ऐसे में प्रशासन ने झाबुआ के 10 दुकानदारों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.
झाबुआः सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर कई दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज - Additional Superintendent of Police Vijay Davar
झाबुआ जिले में व्यापारियों को जरुरी निर्देशों के साथ व्यापार करने में छूट दी गई है. इसके बावजूद व्यापारियों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे 10 दुकानदारों के खिलाफ झाबुआ प्रशासन ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.
लॉकडाउन के तहत मिली छूट से दुकानदारों ने दुकान तो खोल लिया है, लेकिन सशर्त छूट के निर्देशों को पालन नहीं कर रहे हैं. शहर के दुकानदारों ने दुकान खोलने के बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया और ना ही फेस कवर कर व्यापार कर रहे हैं. ग्राहकों के लिए दुकानों पर सैनिटाइजर जैसी जरूरी व्यवस्था नहीं रखने के चलते झाबुआ एसडीएम ने ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जो शासन के निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे.
प्रशासन की इस कार्रवाई में मेडिकल स्टोर के साथ किराना दुकानदार, कपड़ा व्यापारी सहित कई तरह की दुकानों के संचालक शामिल हैं. पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 आईपीसी और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 52बी के तहत मामला कोतवाली में दर्ज कराया है. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर, एसडीएम अभयसिंह खराड़ी ने शहर के दुकानदारों से अपील भी की है कि, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना दुकानदारों की अहम जिम्मेदारी है. सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होने पर इस तरह की कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी.