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शादियों पर कोरोना संकट, झाबुआ में 1 मई से 15 मई तक नहीं बजेंगी शहनाइयां

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Published : Apr 29, 2021, 2:29 PM IST

जिले में अब 1 मई से 15 मई तक शादियों पर रोक लगा दी गई है. अब जिले में आगामी 15 मई तक शहनाईयां नहीं बजेंगी. जिले में इससे पहले 10 लोगों की संख्या के साथ शादी करने की अनुमति थी लेकिन नए आदेश के बाद अब जिले में शादियां नहीं होंगी.

Ban on weddings
शादियों पर रोक

झाबुआ।जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैलने के मद्देनजर प्रशासन ने झाबुआ में 10 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है. जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक , जिले में अब 1 मई से 15 मई तक शादियों पर रोक लगा दी गई है. अब जिले में आगामी 15 मई तक शहनाईयां नहीं बजेंगी. जिले में इससे पहले 10 लोगों की संख्या के साथ शादी करने की अनुमति थी लेकिन नए आदेश के बाद अब जिले में शादियां नहीं होंगी.

  • सीएम के आदेश के बाद लगी पाबंदी

जिले में यह पाबंदियां 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिले निर्देश के बाद लगाई गई हैं. प्रशासन ने जिले में लाॅकडाउन के दौरान नियम तोड़ने वालों के खिलाफ चालानी कार्यवाही के साथ आपदा प्रबधंन अधिनियम के तहत मामला दर्ज कराने के भी निर्देश दिए हैं. वहीं, कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने इन निर्देशों का पालन करवाने के लिए जिला अधिकारियों की टीमें गठिन की हैं, जो बाजारों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों का भी दौरा करेंगी.

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  • लॉकडाउन के नियम

झाबुआ जिले में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दूसरी बार लाॅकडाउन बढ़ाया गया है. इससे पहले 16 अप्रैल को शाम 6 बजे से 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक जिले में लाॅकडाउन की घोषणा की गई थी, जिसे बढ़ाकर 30 अप्रैल किया गया था. अब बुधवार को भोपाल से मिले निर्देश के बाद एक बार फिर से कलेक्टर ने बाजार बंदी और लोगों की आवाजाही पर 10 मई तक रोक लगा दी, ताकि संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक लगाया जा सके.

  • होटल व्यवसाय पूरी तरह से बंद

झाबुआ जिले में आगामी 10 मई तक होटल व्यवसाय पूरी तरह से बंद रहेगा. लोगों को घरों से बाहर निकलने पर प्रतिबंध रहेगा, साथ ही बाजार में महज मेडिकल की दुकानों को छोड़कर कोई अन्य दुकान नहीं खुल सकेगी. इस दौरान फल-सब्जी और दूध डेयरी सुबह 6 बजे से 10 बजे खुल सकेगें. प्रशासन की अनुमति लेने के बाद ही किराना व्यापारी सामान की होम डिलेवरी कर सकते हैं. जिले में लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण के लिए अस्पताल जाने, उद्योगों मे काम करने वाले कारीगरों को आवागमन में छूट रहेगी.

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