मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

झाबुआ में बिना मास्क के निकले तो कटेगा 500 का चालान

झाबुआ जिले में रविवार को टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है. वहीं जिला प्रशासन ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. ऐसे में मास्क न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

Compulsory masking in Jhabua
झाबुआ में मास्क लगाना हुआ अनिवार्य

By

Published : Jul 9, 2020, 9:16 PM IST

झाबुआ। वैश्विक महामारी कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, इससे अब आदिवासी बहुल इलाका भी अछूता नहीं रहा है. झाबुआ में कोरोना के 12 से अधिक मामले सामने आने के बाद प्रशासन एक बार फिर सख्त रुख अपना रहा है. सरकार की ओर से जारी बयान में जहां रविवार को टोटल लॉकडाउन की घोषणा की गई है. वहीं जिला प्रशासन ने अब जिले में मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया है. मास्क न लगाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

जिले में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ने के बाद एसडीएम एएमएल मालवीय ने शहर सहित राणापुर और रामा में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है. एसडीएम ने अपने आदेश में कहा, घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. इस निर्देश का उल्लंघन करने पर पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम के उल्लंघन का केस भी दर्ज किया जाएगा. इसको लेकर एसडीएम ने नगर पालिका अधिकारियों और पुलिस को नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

बता दें कि जिले में बीते 10 दिनों में कोरोना के 16 मामले सामने आ चुके हैं. वहीं लोग प्रशासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिससे कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. ऐसे में प्रशासन गाइडलाइऩ का पालन करने की अपील के साथ-साथ अब गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपना रहा है. एसडीएम ने अपने आदेश में कहा कि दुकानदार, हलवाई, होटल, पान मसाला, बैंक, खाद बीज दुकानदार, किराना व्यापारी, फुटपाथ पर ठेला लगाने वाले लोग, शादी, गमी या किसी भी तरह के सार्वजनिक आयोजन में बिना मास्क के दिखने वाले लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

ABOUT THE AUTHOR

...view details