जबलपुर। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तंखा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का मुकदमा दायर किया था. पहले विवेक तंखा ने इन तीनों को नोटिस दिए थे कि यदि वे अपने बयान पर माफी मांग लेते हैं तो विवेक तंखा कोर्ट नहीं जाएंगे. यह नोटिस जबलपुर के एडवोकेट शशांक शेखर के माध्यम से भेजे गए थे, लेकिन इन तीनों ही नेताओं ने माफी मांगने से इनकार कर दिया. लिहाजा विवेक तंखा ने जबलपुर जिला अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर कर दिया था, यह मुकदमा 2022 में दर्ज करवाया गया था. इसी मुकदमे में अब विवेक तंखा अपने बयान कोर्ट के सामने दर्ज करवाएंगे, 29 अप्रैल को विवेक तंखा की ओर से कपिल सिब्बल पैरवी करेंगे.
जानें क्या था मामला:दरअसल मामला पंचायत चुनाव के ठीक पहले का है, मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव में रोटेशन और ओबीसी के आरक्षण को लेकर पेंच फंसा था. इस जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने की बजाय यह आदेश दिया था कि पहले महाराष्ट्र की तर्ज पर एक आयोग बनाया जाए, जो अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उस रिपोर्ट के आधार पर ही आरक्षण का फैसला होगा. इस आदेश के बाद अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण का लाभ नहीं मिला था.