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टाइगर सफारी के मामले विस्तृत रिपोर्ट पेश करने मिली मोहलत - जबलपुर न्यूज

डुमना नेचर रिजर्व में टाइगर सफारी की स्थापना को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिका में सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने अनावेदकों को रिपोर्ट पेश करने की मोहलत दी है.

MP High Court
मप्र हाईकोर्ट

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Published : Apr 10, 2021, 5:43 AM IST

जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने डुमना नेचर रिजर्व में टाइगर सफारी की स्थापना को चुनौती देने वाली तीन मामलों को काफी संजीदगी से लिया. चीफ जस्टिस मोह. रफीक और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ के समक्ष शुक्रवार को हुई सुनवाई दौरान अनावेदकों की ओर से जवाब के लिए समय की राहत चाही गई. जिसे स्वीकार करते हुए न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को निर्धारित की है.

  • यह है पूरा मामला

फील्ड नेचुरलिस्ट जगत जोत सिंह फ्लोरा और नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच तथा रिटायर्ड कर्नल एके रामनाथन की ओर से दायर याचिका में टाइगर सफारी डुमना की बजाये संग्राम सागर में स्थापित किए जाने की मांग की गई. दायर याचिकाओं में कहा गया कि डुमना के बजाए टाइगर सफारी की स्थापना संग्राम सागर में किया जाना मास्टर प्लान की मंशा के मुताबिक होगा. वहीं भेड़ाघाट नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष अनिल तिवारी ने एक अर्जी दायर करके कहा है कि टाइगर सफारी की स्थापना डुमना में ही उपयुक्त है.

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ऐसा होने से जबलपुर शहर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. उक्त मामले में न्यायालय ने पूर्व में अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए थे. मामले में शुक्रवार को आगे हुई सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने शासन को विस्तृत जवाब पेश करने दो सप्ताह की मोहलत प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई 28 अप्रैल तक के लिये मुलतवीं कर दी. याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह और मंच की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा.

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