जबलपुर। कोविड-19 का असर अब जेलों में भी दिखने को मिल रहा है. कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन किया गया है. वहीं कोरोना वायरस का यह खतरा जेल में बंद कैदियों पर भी मंडरा रहा है. लिहाजा मध्य प्रदेश की जेलों से करीब 5 हजार कैदियों को पैरोल पर छोड़ा जा रहा है. इसके लिए मध्यप्रदेश शासन ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.
कोरोना अलर्ट: जेलों में भी संकमण का खतरा, रिहा किए जाएंगे कैदी - Senior Jail Superintendent Gopal Tamarkar
कोरोना वायरस का असर अब जेलों में भी दिख रहा है. यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते देश के सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकार को आदेश दिए हैं .
पहले चरण में भोपाल सेंट्रल जेल से 210 कैदियों को छोड़ा जाएगा. इसके बाद आने वाले 3 दिनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों से कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा. यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना वायरस के चलते देश के सभी हाईकोर्ट और राज्य सरकार को आदेश दिए है कि वह जल्द से जल्द जांच करके कैदियों को आगामी समय के लिए जमानत देते हुए उन्हें छोड़ दे.
वरिष्ठ जेल अधीक्षक गोपाल ताम्रकार की मानें तो कोरोना वायरस के कारण 60 साल के बुजुर्ग कैदियों को 40 दिन की पैरोल पर भी भेजने का जेल प्रशासन ने निर्णय लिया है. इसके साथ ही 50 साल की महिला बंदी और वह महिलाएं जिनके साथ 6 साल तक के बच्चे हैं. उन्हें भी 60 दिन की पैरोल मिलेगी. सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में जेल प्रशासन जुट गया है.