जबलपुर।जबलपुर निवासी नरेश कुमार कुश्वाह की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उनकी 16 साल की बेटी 11 मई की सुबह लापता थी. बेटी का कोई सुराग नहीं मिलने पर उसने बरगी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. उसी दिन से क्षेत्र रहने वाला सरफराज नामक युवक भी गायब है. इसकी जानकारी देने के बाद पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के नाम एफआईआर दर्ज की. याचिका में कहा गया कि बेटी की तलाश में पुलिस उसे लेकर हैदराबाद गयी थी.
पैरेंट्स के आपसी विवाद में फंसी किशोरी :इस दौरान होटल में रुकना,खाना-पानी,डीजल आदि का खर्च भी उसे उठाना पडा था. याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को दिल्ली पुलिस द्वारा किशोरी को युगलपीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया. किशोरी ने युगलपीठ को बताया कि परिवारिक विवाद के कारण उसके माता-पिता अलग रहते हैं. वह अपनी स्वैच्छा से मां के साथ रहने गयी हैं. इसके बाद युगलपीठ ने उक्त आदेश के साथ याचिका को खारिज कर दिया. युगलपीठ ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि बच्ची की अभिरक्षा के लिए वह कानूनी प्रावधान के उपयोग कर सकता है.