मध्य प्रदेश

madhya pradesh

ETV Bharat / state

प्रकरणों की हॉर्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य नहीं, 10 मई से 4 जून तक ढील - प्रकरण की हार्ड कॉपी

10 मई से 4 जून तक कोर्ट में मामला दायर करने के लिए हार्ड कॉपी और फिजिकल कॉपी जमा करना अनिवार्य नहीं होगा. न्यायिक प्रिंसिपल रजिस्ट्रार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर बेंच के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं.

Submission of hard copies of the cases are not mandatory in courts in jabalpur
प्रकरणों की हॉर्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य नहीं, 4 जून तक ढील

By

Published : May 4, 2021, 7:31 AM IST

जबलपुर।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जबलपुर मुख्यपीठ सहित इंदौर और ग्वालियर बेंच में हार्ड कॉपी जमा करने के मामले में थोड़ी ढील दी है. कोरोना महामारी की वजह से यह फैसला लिया गया है. न्यायिक प्रिंसिपल रजिस्ट्रार की ओर से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. जिसमें 10 मई से 4 जून तक ढिलाई के आदेश हैं.

हार्ड कॉपी जमा करने पर ढिलाई

दरअसल कुछ दिन पहले ही एक एडवाइजरी में नए प्रकरण दायर करने पर हार्ड कॉपी और फिजिकल कॉपी को जमा करना अनिवार्य किया गया था. लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य यश सोनी ने एक पत्र मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भेजा. जिसमें उन्होंने कुछ समय के लिए इस अनिवार्यता को खत्म करने का आग्रह किया. जिसके बाद ये फैसला लिया गया है.

वकील की मौत पर चीफ जस्टिस को लिखा पत्र, जिम्मेदारों पर FIR करने की मांग

पत्र में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य यश सोनी ने लिखा कि हार्ड कॉपी जमा करने के लिए वकील और उनके क्लाइंट को घरों से निकलना पड़ता है. जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है. इसलिए पहले की तरह इस अनिवार्यता को समाप्त किया जाए. इसके साथ ही यश सोनी ने एफिडेविट में लगने वाली सील और टिकिट रिलेक्स किए जाने की भी मांग की.

ABOUT THE AUTHOR

...view details