जबलपुर। मध्यप्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता रविनंदन सिंह ने हाईकोर्ट में प्रहलाद लोधी की सजा को चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने प्रहलाद लोधी को राहत देते हुए अंतरिम आदेश पारित किया है, जिसमें प्रहलाद लोधी की सजा पर रोक लगा दी है. इस मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को निर्धारित की है.
प्रहलाद लोधी की सदस्यता पर सस्पेंस, सजा पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
पवई विधायक प्रहलाद लोधी की सजा पर हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है. विशेष अदालत के फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने लोधी की सदस्यता समाप्त कर दी थी.
रविनंदन सिंह का कहना है विधानसभा अध्यक्ष ने इस मामले में जल्दबाजी की है, जो राजनीति से प्रेरित नजर आती है, जिस तरीके से प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता को समाप्त करने की कार्रवाई की गई थी, वह भी संवैधानिक नहीं है और उसका अंतिम फैसला राज्यपाल कर सकता है न की चुनाव आयोग. रविनंदन सिंह ने कहा कि सजा में स्टे लगने से दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि निचली अदालत ने जो सजा सुनाई थी, वह अंतिम नहीं है और जिस सजा के आदेश के आधार पर प्रहलाद लोधी की सदस्यता रद्द की गई है, वह प्रक्रिया भी समाप्त मानी जाएगी.
बता दें कि पन्ना जिले के पवई से बीजेपी विधायक प्रहलाद लोधी को तहसीलदार से मारपीट के एक मामले में भोपाल की विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी. जिसके बाद मध्यप्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सदस्यता को समाप्त कर चुनाव आयोग को सूचित किया था. जिसके बाद चुनाव आयोग ने भी प्रहलाद लोधी के निर्वाचन को शून्य कर दिया था. हाईकोर्ट की रोक के बाद निर्वाचन आयोग ने भी कोर्ट के फैसले का इंतजार करने की बात कही है.