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कोरोना संक्रमित वकीलों को स्टेट बार काउंसिल देगा 25-25 हजार की सहायता - मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद

मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित वकीलों की आर्थिक मदद के लिए एमपी राज्य अधिवक्ता परिषद आगे आया है. स्टेट बार काउंसिल 1 अप्रैल 2021 के बाद संक्रमित हुए वकीलों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि देगा.

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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

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Published : May 18, 2021, 5:31 AM IST

जबलपुर। कोरोना संक्रमण काल में विधि जगत भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है. जिसके चलते मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद ने अपने खाते से पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है. इस राशि का उपयोग संक्रमित वकीलों के लिए किया जाएगा. इसमें से हर संक्रमित वकील को 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी. मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने बताया कि ये राशि अधिवक्ता परिषद की है जिसका इस्तेमाल करने की अनुमति सरकार ने दे दी है.

1 अप्रैल के बाद संक्रमित हुए वकीलों को मिलेंगे पैसे

मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद के वाइस चेयरमैन आरके सिंह सैनी ने बताया कि अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने पर अधिवक्ता परिषद काफी चिंतित है. और कोरोना संक्रमित वकीलों की मदद के लिए परिषद ने मध्य प्रदेश अधिवक्ता सहायता योजना 2021 बनाई है. इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2021 के बाद संक्रमित हुए वकील आवेदन करके 25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता ले सकता है.

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सरकार पर मृत्यु की दावा राशि पूरी नहीं देने का आरोप

बता दें कि स्टेट बार काउंसिंल की खाते से 5 करोड़ की राशि निकालने के लिए काउंसिंल के सदस्यों ने वित्त विभाग, विधि विभाग से अनुमति ले ली थी. हालांकि परिषद के सदस्यों ने सरकार पर आरोप लगाए हैं कि सरकार मृत्यु की दाव राशि पूरी नहीं दे रही है. बता दें कि सरकार और स्टेट बार काउंसिल के बीच ये तय हुआ था कि किसी वकील की कोरोना से मौत होती है तो ढाई लाख रुपए काउंसिल और ढाई लाख रुपए सरकार देगी. लेकिन काउंसिल का कहना है कि सरकार अपने हिस्से के पूरे पैसे वकील के परिवार को नहीं दे रही है.

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