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सांसद और विधायकों पर दर्ज लंबित प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट पर युगलपीठ का संतोष

वर्तमान व पूर्व सांसद और विधायकों पर दर्ज लंबित प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी. युगलपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की है.

Jabalpur High Court
जबलपुर हाइकोर्ट

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Published : Jan 22, 2021, 12:15 PM IST

जबलपुर। वर्तमान व पूर्व सांसद और विधायकों पर दर्ज लंबित प्रकरण की स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस व्हीके शुक्ला की युगलपीठ के समक्ष पेश की गयी. युगलपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट पर संतोष व्यक्त करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 18 जनवरी को निर्धारित की है.

गौरतलब है कि वर्तमान व पूर्व सांसद और विधायकों पर खिलाफ दर्ज अपराधिक प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायालय द्वारा त्वरित गति से किए जाने की मांग करते हुए, न्यायालय में याचिका दायर की गयी थी. सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बताया गया था कि प्रदेशों में सुनवाई के लिए गठित विशेष न्यायालयों की जानकारी पेश की गयी थी. सर्वोच्च न्यायालय को इस की जानकारी दी गयी थी कि अपराधिक मामलों में दण्डित कई वर्तमान, पूर्व सांसद व विधायकों ने स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है.

स्थगन आदेश प्राप्त करने के बाद प्रकरण लम्बे समय से लंबित है. याचिका का निराकरण करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश जारी किए थे कि वर्ततान, पूर्व सांसद व विधायकों के खिलाफ दर्ज अपराधिक मामलों की सुनवाई विशेष न्यायालय त्वरित गति से करें. इसके अलावा दण्डित प्रकरण में जारी स्थगन आदेश पर भी सुनवाई त्वरित की जाए. कोरोना काल में भी वीडियों कांफ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई की जा सकती है. उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश की प्रति सभी उच्च न्यायालय के रजिस्टार जनरल को जारी करने के आदेश भी जारी किए थे.

हाईकोर्ट में संज्ञान याचिका के तौर पर मामलें में सुनवाई जारी है. याचिका में केन्द्र और प्रदेश सरकार के विधि विभाग, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव व हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को अनावेदक बनाया गया है. पूर्व में हाईकोर्ट द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट मेें कहा गया था कि विशेष न्यायालय में वर्तमान, पूर्व सांसद तथा विधायकों के खिलाफ 192 प्रकरण लंबित है. अधिकांश प्रकरण साक्ष्य और अंतिम सुनवाई के लिए निर्धारित है. स्टेटस रिपोर्ट पर युगलपीठ ने संतोष व्यक्त करते हुए अगली सुनवाई के दौरान फिर स्टेटस रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए है.

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