जबलपुर।मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में स्टेनोग्राफर तथा सहायक ग्रेड तीन की भर्ती में आरक्षण लागू किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. हाईकोर्ट के जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस एमएस भटटी ने सुनवाई के बाद अपने आदेश में कहा है कि नियुक्तियां याचिका के अंतिम आदेश के अधीन रहेंगी. युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है.
परिणामों पर आपत्ति :याचिकाकर्ता राजीव सिंह व अन्य पांच की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड तीन के भर्तियों के प्रथम चरण का परिणाम घोषित किया है. परिणाम घोषित करने में कम्युनल आरक्षण लागू करते हुए वर्गवार मेरिट लिस्ट तैयार की गयी है. सामान्य वर्ग के अभ्यार्थी को 77 अंक मिलने पर चयनित किया गया है, जबकि ओबीसी वर्ग के अभ्यार्थियों को 79 से 81 अंक पाने वाले अभ्यार्थियों को चयन से वंचित कर दिया गया है.