जबलपुर।कोरोना ने हर क्षेत्र में प्रभाव डाला है, कोरोना से लाखों लोग बेरोजगार हुए हैं. लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एक नई उम्मीद जगा रही है. बता दें कि इस योजना के तहत हितग्राहियों को 25 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिस पर 25 से लेकर 35 प्रतिशत तक सब्सिडी भी दी जाती है और इस योजना का लाभ पाना भी आसान है, सिर्फ 3 से 4 दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने होते हैं और आपको बैंक लोन जारी कर देता है.लेकिन इसमें एक शर्त भी है कि आपको 3 साल बाद सब्सिडी तभी मिलेगी जब आप दूसरों को रोजगार देते हैं. इसे लेकर सरकार निगरानी भी लगातार करती है. बता दें कि इस साल इस योजना के तहत जबलपुर जिले में 52 हितग्राहियों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है.
सरकार 25 % तक देती है सब्सिडी
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत जबलपुर में 52 हितग्राहियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, इसके तहत आठवीं पास हितग्राही ऑनलाइन फॉर्म भरकर बैंक से ऋण प्राप्त कर सकते हैं और सरकार उद्योग चलाने के लिए सब्सिडी भी देगी, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग क्षेत्रों में 15 से लेकर 35% तक की सब्सिडी देने की व्यवस्था है
रोजगार को बढ़ावा देने के लिए रखी गई है शर्त
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन के तहत 25 लाख तक के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, इन उद्योगों में सरकार की ओर से एक ही शर्त होती है कि उद्योग के जरिए रोजगार का सृजन होना चाहिए, सब्सिडी भी 3 साल बाद दी जाती है, 3 साल तक उद्योग, व्यापार की लगातार सरकार की ओर से मॉनिटरिंग की जाती है, इसके बाद ही सब्सिडी जारी की जाती है.
योजना के लाभ के लिए करें ऑनलाइन आवेदन
इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको दफ्तर दफ्तर चक्कर लगाने की जरुरत नहीं है. इसके लिए सिम्पल स्टेप फॉलो करना होता है, दो वेबसाइट हैं एक kvic.org.com और दूसरी msme.gov.in , इन वेबसाइट पर जाकर आपको 3 से 4 दस्तावेजों की डिमांड की जाती है, आपसे आपके प्लान की डिटेल मांगी जाती है और ऑनलाइन ही आपके डॉक्यूमेंट बेरिफाई करने के बाद आपको लोन दे दिया जाता है.