जबलपुर।मास्क नहीं लगाने पर या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर किसी को भी शारीरिक रूप से दंडित नहीं किया जा सकता है. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है. मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने यह फैसला सुनाया. दरअसल कुछ दिन पहले दो पुलिस कॉन्स्टेबल ने एक ऑटो रिक्शा चालक के साथ बुरी तरह मारपीट की थी. मामले में कोर्ट में याचिका लगाई गई थी. जिसपर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.
दरअसल इंदौर निवासी ओशिन शर्मा की तरफ से यह याचिका दायर की गई थी. जिसमें परदेसी पुरा थाने में पदस्थ पुलिस आरक्षक महेश प्रजापति और गोपाल जाट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी. दोनों ही पुलिस आरक्षक ने मास्क नहीं लगाने के पर एक ऑटो रिक्शा चालक की बेरहमी से पिटाई की थी. याचिका में इस संबंध में अखबारों में प्रकाशित खबर का भी हवाला दिया गया था.