जबलपुर।शहर के गैलेक्सी अस्पताल में हुई 5 मरीजों की मौत के बाद अस्पताल को सीएमएचओ ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. इस नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस अतुल श्रीधरन की युगलपीठ ने याचिका को सुनवाई के लिए एकलपीठ के समक्ष पेश करने के निर्देश दिए हैं
सीएमएचओ के नोटिस को दी चुनौती
बता दें कि शहर के गैलेक्सी अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में बाधा आने के कारण 5 मरीजों की मौत होने के मामले में सीएमएचओ ने नोटिजस जारी कर अस्पताल प्रबंधन से जवाब मांगा था. इस नोटिस की वैधानिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में युगलपीठ के समक्ष याचिका लगाई गई थी जिसे युगलपीठ ने एकलपीठ के सामने पेश करने के निर्देश दिए हैं.