जबलपुर। निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाम लगाने के लिए जबलपुर के एक समाजसेवी संगठन ने हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ में याचिका दायर की. याचिका में ये अपील की गई हैं कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने जो कानून बनाया था, उसको सरकार लागू किया जाए और फीस वृद्धि पर लगाम लगाई जाए.
दरअसल, जबलपुर के एक समाजसेवी डॉक्टर पीजी नाज पांडे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर फीस पर रोक लगाने की मांग की है. इस साल भी सत्र खत्म होने वाला है और निजी स्कूलों की बढ़ी हुई फीस के नोटिस लोगों को मिल गए हैं. इस बात की शिकायत जबलपुर के एक समाज सेवी संगठन नागरिक उपभोक्ता मंच को की गई.
नागरिक उपभोक्ता मंच ने इस मामले को एक बार फिर से मध्यप्रदेश हाई कोर्ट के संज्ञान में लाया है. जिसमें हाईकोर्ट के सामने आवेदन किया गया है कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर सरकार ने जो कानून बनाया था, उसको सरकार लागू करें और फीस वृद्धि पर लगाम लगाई जाए.
गौरतलब है कि पहले भी यह मामला हाईकोर्ट में उठाया जा चुका है. इसके बाद सरकार ने निजी स्कूलों में फीस वृद्धि को लेकर एक कानून बना दिया था और पिछले साल 2018 के लिए 10% तक फीस बढ़ाने की अनुमति दी थी. लेकिन यह अनुमति भी 1 साल के लिए थी. अब नया साल है और सरकार ने भी कोई नियम नहीं बनाए हैं तो हो सकता है कि निजी स्कूल 10% से ज्यादा फीस वृद्धि कर सकते हैं.