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टैक्स चोरी के मामले में नहीं मिली शराब कंपनी के मालिक को जमानत, शुक्रवार को होगी अगली सुनवाई - Jabalpur News

जबलपुर में टैक्स चोरी के मामले में गिरफ्तार शराब कंपनी के डायरेक्टर जगदीश अरोरा की जमानत अर्जी पर गुरूवार को जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई में शराब कंपनी के डायरेक्टर का पक्ष सुना गया है. शुक्रवार को इसी मामले में सरकार अपना पक्ष रखेगी.

Tax evasion
नहीं मिली शराब कंपनी के मालिक को जमानत

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Published : Aug 7, 2020, 1:28 AM IST

जबलपुर।जीएसटी चोरी के मामले में शराब कंपनी के मालिक जगदीश अरोरा की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई. शुक्रवार को केंद्र सरकार की ओर से अपना पक्ष रखेंगे. बिना टैक्स जमा किए बाजार में करोड़ों रुपए का सैनिटाइजर बेचने और जीएसटी चोरी का मामले में जगदीश अरोरा को गिरफ्तार किया गया था.

जगदीश अरोरा की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील मुकुल रोहतगी ने पैरवी की. इस मामले में सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है. गुरुवार को जगदीश अरोरा की ओर से पक्ष रखा गया है. शुक्रवार को इसी मामले में केंद्र सरकार के असिस्टेंट विक्रमजीत बनर्जी अपना पक्ष रखेंगे.

दरअसल सोम डिस्टलरी के डायरेक्टर जगदीश अरोरा पर आरोप है कि उनकी कंपनी ने कोरोना के संक्रमण के शुरुआती दिनों में शराब की जगह सैनिटाइजर का उत्पादन किया, और इसे बाजार में बेच दिया. लेकिन इस पर 18 प्रतिशत का जीएसटी जमा नहीं किया गया. जो करोड़ों में है. जब इस मामले की जांच की गई तो यह चोरी सामने आई, जिसके बाद सोम डिस्टलरी के मालिक और उनके भाई सहित चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल यह सभी जेल में हैं और इन लोगों ने हाईकोर्ट में जमानत अर्जी लगाई है. शुक्रवार को सरकार अपना पक्ष रखेगी, जिसके बाद कोर्ट यह तय करेगा की इन हाईप्रोफाइल लोगों को जमानत दी जाए या नहीं.

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